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बाल मजदूरी के लिए ले जाए जा रहे 10 नाबालिग , बाल तस्करों के चंगुल से मुक्त, ट्रेन से सहरसा से पंजाब ले जाए जा रहे थे एक ही गांव के सभी नाबालिग

दूरबीन न्यूज डेस्क। बाल मजदूरी के लिए ले जाए जा रहे 10 नाबालिग , बाल तस्करों के चंगुल से मुक्त, ट्रेन से सहरसा से पंजाब ले जाए जा रहे थे एक ही गांव के सभी नाबालिग। शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को आरपीएफ व जीआरपी द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान में बाल मजदूरी के लिए ले जाए जा रहे 10 नाबालिगों को बाल तस्करों के चंगुल से मुक्त कर लिया गया। इस अभियान में आरपीएफ व जीआरपी ने चार बाल तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बाल तस्कर, सभी बच्चों को मजदूरी के लिए 14617 अप जनसेवा एक्सप्रेस से सहरसा से पंजाब के राजपुरा ले जा जा रहे थे।

गुप्त सूचना के आधार पर मिली जानकारी के बाद आरपीएफ और जीआरपी में संयुक्त अभियान चलाकर सभी नाबालिगों को बाल तस्करों के चंगुल से मुक्त कर लिया। उक्त आशय की जानकारी देते हुए शाहपुर पटोरी के आरपीएफ इंचार्ज दीपक कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली कि 14617 जनसेवा एक्सप्रेस से 10 बच्चों को बाल मजदूरी के लिए कुछ तस्कर पंजाब ले जा रहे हैं। जब तक यह सूचना मिली तब तक ट्रेन मोहिउद्दीन नगर पहुंच चुकी थी। अब उनके पास मात्र 5 से 7 मिनट का समय बचा था। आनन-फानन में आरपीएफ इंचार्ज ने आरपीएफ के फूलेंद्र कुमार शर्मा, मनोज कुमार एवं जीआरपी के सहदेव यादव को साथ लेकर ,जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म संख्या एक पर पहुंची वैसे ही टीम के साथ सक्रिय हो गए।

त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम इंजन के बाद की चौथी बोगी में पहुंचे जहां एक ही साथ 10 नाबालिग बैठे हुए थे। टीम ने तुरंत उन बच्चों को ट्रेन से उतारा। पुलिस को देखते ही चारों बाल तस्कर भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़े गए बाल तस्करों में सहरसा जिले के सोनवर्षा थाना क्षेत्र के परोखिया ग्राम निवासी बालदेव सदा के पुत्र झिंगर सदा, कमल सदा के पुत्र विलास सदा, सुनील सदा के पुत्र पुनीत सदा, स्व सीताराम सदा के पुत्र साजन सदा के नाम शामिल हैं।

बाल तस्करों के चंगुल से मुक्त कराए गए सभी बच्चों की आयु 8 वर्ष से 14 वर्ष के बीच है। सभी बच्चे सहरसा जिले के बसनहीं थाना क्षेत्र के लालगंज गांव के रहने वाले हैं। आरपीएफ इंचार्ज दीपक कुमार सिंह ने बताया कि इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दे दी गई है। पकड़े गए बाल तस्करों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 143 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।