समस्तीपुर। समस्तीपुर कोर्ट में उत्पाद विशेष न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार ने शराब मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को पांच वर्ष की सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनायी है। आरोपी के घर के पीछे से मिले शराब मामले से संबंधित केस की सुनवाई करते हुए वारिसनगर थाना के सारी चौक वार्ड संख्या सात निवासी रुपक राय को दोषी पाया गया। जिसके बाद न्यायाधीश ने पांच वर्ष की सश्रम एवं एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनायी गयी है।



जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। मिली जानकारी के अनुसार दो जून 2021 को उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा रुपक राय के घर के पीछे दिवाल से सटे लगभग सात लीटर से अधिक विदेशी शराब बरामद किया गया था। जिसके बाद उसके विरुद्ध मामला दर्ज की गयी थी। केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से रमेश प्रसाद सिंह व अविनाश राय तथा बचाव पक्ष से मनोज कुमार सिंह ने न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा।








