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लोकसभा चुनाव : बैनर पोस्टर व होर्डिंग हटाने का आदेश, घोषणा के 24 घन्टे बाद दर्ज होगी प्राथमिकी

समस्तीपुर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह DM योगेन्‍द्र सिंह, के द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 के संबंध में बताया गया कि 18 वीं लोक सभा निर्वाचन के कार्यक्रम घोषणा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा की जानी है।

इस घोषणा के साथ ही जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रो में आदर्श आचार संहिता लागू हो जायेगी। बिहार संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1985 पूरे राज्‍य में लागू है।

इसके अनुसार सार्वजनिक परिदृश्‍य में किसी भी प्रकार की संपत्ति को पोस्‍टर, होर्डिग, बैनर, दीवार लेखन आदि के द्वारा विरूपित किया जाना प्रतिबंधित है। DM के द्वारा निर्देश दिया गया कि व्‍यक्ति विशेष के द्वारा

यदि सार्वजनिक परिदृश्‍य में सरकारी, अर्धसरकारी, सार्वजनिक अथवा किसी के निजी संपत्ति को पोस्‍टर, होर्डिग, बैनर, दीवार लेखन इत्‍यादि के माध्‍यम से विरूपण का कार्य किया गया है।

तो उसे भारत निर्वाचन आयोग के प्रेसनोट प्रकाशन के 24 घंटे के अन्‍दर स्‍वयं हटा लेंगे अन्‍यथा संबंधित पर इस अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जायेगी। साथ ही उक्‍त पोस्‍टर, होर्डिग, बैनर, दीवार लेखन इत्‍यादि को हटाने की कार्रवाई करते हुए इस पर हाेने वाली व्‍यय की प्रतिपूर्त्ति संबंधित से वसूल कर की जायेगी।