सख्ती : अब 6 साल से अधिक उम्र होने पर ही कक्षा एक में होगा नामांकन, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा व साक्षरता विभाग की संयुक्त सचिव ने भेजा पत्र

दूरबीन न्यूज, समस्तीपुर। शिक्षा व्यवस्था में स्कूलों में एडमिशन को लेकर अब नया आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार अब 6 वर्ष की उम्र सीमा को पार करने के बाद ही बच्चों का नामांकन कक्षा एक में किया जाएगा। ऐसा नहीं करने वाले स्कूल संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई है। अब छह साल से अधिक उम्र होने पर ही कक्षा एक में छात्रों का नामांकन होगा। इसका सख्ती से पालन किया जाएगा। इसको लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा व साक्षरता विभाग की संयुक्त सचिव अर्चना शर्मा अवस्थी ने पत्र जारी किया है। पत्र के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अप्रैल माह से पहली कक्षा में छह साल से अधिक उम्र के बच्चे का ही नामांकन होगा। जिले के सरकारी व निजी विद्यालयों में पहले से ही छह साल की उम्र में ही बच्चों का दाखिला होता था। लेकिन, सरकारी विद्यालयों में उम्र सीमा कुछ कम रहने पर भी दाखिला हो जाता था। निजी विद्यालयों द्वारा आयु की गणना अलग-अलग माह से की जाती थी। सरकारी विद्यालयों में अप्रैल से सितंबर तक कक्षा में नामांकन की प्रक्रिया चलती है। पत्र में कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जल्द ही नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अब कक्षा एक में प्रवेश के लिए आयु छह से अधिक कर दी गई है। इसके लिए जरूरी सूचना भी जारी कर दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लिया गया निर्णय कक्षा एक में छात्रों के नामांकन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नियम को जारी किया गया है। एनईपी के तहत कक्षा एक में नामांकन के लिए उम्र सीमा छह वर्ष से अधिक होनी चाहिए। एनईपी 2020 की 5+3+3+4 स्कूल प्रणाली के मुताबिक कक्षा एक में नामांकन की उम्र सीमा छह छह वर्ष निर्धारित की गई थी। पूर्व में कक्षा एक में छह वर्ष से भी कुछ कम उम्र होने पर नामांकन हो जाता था। लेकिन, इस वर्ष से इस नियम का सख्ती के साथ पालन कराने का निर्देश दिया गया है। डीपीओ एसएसए मानवेंद्र कुमार राय ने कहा कि केंद्रीय बोर्ड हों या राज्य बोर्डों से सम्बद्ध स्कूल, सभी में पहली कक्षा में दाखिले के लिए आयु सीमा का निर्धारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। ऐसे में विभाग की तरफ से अनुरोध किया गया है कि सभी स्टेहोल्डर्स इन नियमों का पालन सुनिश्चित करें। जब अभिभावक अपने बच्चे का पहली कक्षा में एडमिशन कराएंगे तब उसकी उम्र छह साल होनी चाहिए। जिस वर्ष एडमिशन हो रहा हो, उस वर्ष के जुलाई महीने में छात्र की उम्र छह साल पूरी होनी चाहिए। निर्देशों के अनुसार कक्षा 1 आयु सीमा – न्यूनतम 6 वर्ष और अधिकतम 8 वर्ष। कक्षा 2 – न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम 9 वर्ष। कक्षा 3 – न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम 9 वर्ष। कक्षा 4 – न्यूनतम 8 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष। कक्षा 5 – न्यूनतम 9 वर्ष और अधिकतम 11 वर्ष। सा.पीके (education department)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *