यहां क्लीक कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े
समस्तीपुर/रोसड़ा। रोसड़ा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय उमेश कुमार की अदालत ने सोमवार को बिथान थाना क्षेत्र के चर्चित वीरेन्द्र यादव हत्याकांड की सुनवाई पूरी करने के बाद हत्या मामले में नामजद आरोपी पप्पू यादव को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने बिथान थाना क्षेत्र के छेछनी निवासी कामेश्वर यादव के पुत्र पप्पू यादव को भादवि 302 एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार देने के बाद सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए आगामी 31 जनवरी की तिथि मुकर्रर की है।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक रामकुमार एवं बचाव पक्ष अधिवक्ता अनिल शर्मा ने अपना-अपना पक्ष रखा। इस संबंध में एपीपी रामकुमार ने बताया कि उक्त मामले में ही सत्रवाद सं 295/17 में न्यायालय द्वारा तीन अभियुक्तों की सजा मुकर्रर की गई थी। जिनमें हसनपुर के कुंदन सिंह, बिथान के छेछनी के लक्ष्मी यादव व कृष्ण कुमार यादव शामिल हैं। इन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी थी । मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी पप्पू यादव पूर्व में भी हत्या मामले में सजायाफ्ता है।
बिथान थाना क्षेत्र के सिरसिया में 16 फरवरी 2016 को अपराधियों ने बाइक से जा रहे पूर्व मुखिया अशोक यादव के भाई वीरेन्द्र यादव को गोलियों से भून दिया था। जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। मृतक के चचेरे भाई ललित यादव ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी। जिसमें छह आरोपियों को नामजद किया था। इस मामले में तीन आरोपियों को पूर्व में सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं इस मामले में नामजद आरोपी मंगल यादव अब भी फरार है जबकि सुशील यादव की मृत्यु हो चुकी है।