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बेतिया। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने नाबालिग को झांसा दे शादी कर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं बीस हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। सजायाफ्ता अभियुक्त जगजीवन नगर बेतिया निवासी पवन राउत है। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि घटना वर्ष 2020 की है। 28 अप्रैल 2020 को अभियुक्त पवन राउत अपने मुहल्ला की हीं एक 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची को झांसा दे अपने साथ बुलाकर दुर्गाबाग मंदिर बेतिया लेते गया।

जहां उसके मांग में सिंदूर लगा पूरी रात उसके साथ दुष्कर्म किया। दूसरे दिन सुबह पीड़िता को उसके घर छोड़ आया। घरवालों के द्वारा पूछने पर कि वह रात भर कहां थी, तो उसने अपने साथ बीती सारी घटना की जानकारी दी।

मामले को ले पीड़िता की मां ने नगर थाने में अभियुक्त के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कराई थी। विचारण के दौरान गवाहों की गवाही, अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट तथा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 8 तथा भादवी की धारा376(3) में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।








