समस्तीपुर। समस्तीपुर में एक विदेशी महिला को भारत में बगैर वैध वीजा के आने के आरोप में कोर्ट से नौ महीने की सजा सुनायी है। रेलवे कोर्ट ने मंगलव सुनबाई करते हुए सजा सुनायी। सजा पाने वाली आरोपी विदेशी महिला फिदान मम्मादोआ अजरबेजान की रहने वाली है। रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी ने मामले की सुनवाई करने के बाद उसे विदेशी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत नौ माह बीस दिन सादा कारावास की सजा सुनाने के साथ दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर उसे पंद्रह दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन पदाधिकारी मो. शाहनवाज अंसारी ने बताया कि अजरबेजान निवासी महिला फिदान मम्मादोआ को 17 जून 2022 को बिना वैध वीजा के नेपाल के रास्ते आने के क्रम में जयनगर रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया था। इस मामले में कस्टम अधिकारी ने रेल थाना जयनगर में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। महिला पर विदेशी अधिनियम की धारा 14 का उल्लंघन करने का आरोप था। मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी ने उसे दोषी पाकर सजा सुनायी। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार ने न्यायालय में पक्ष रखा।







