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Doorbeen news Desk: नई दिल्ली। साइबर ठगी के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को चार सप्ताह के भीतर म्यूल खातों और साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाले बैंक खातों पर रोक लगाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार Deskकर जारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी राज्यों को साइबर शिकायत निवारण तंत्र मजबूत करने के आदेश दिए गए हैं।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि साइबर आधारित वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए मौजूदा उपायों को बड़े पैमाने पर लागू करने और उनकी लगातार निगरानी की आवश्यकता है।



अदालत ने निर्देश दिया कि गृह मंत्रालय के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के तहत ‘शिकायत निवारण मॉड्यूल’ और ‘पैसे की वापसी मॉड्यूल’ को सभी राज्य और कानून प्रवर्तन एजेंसियां तेजी से लागू करें तथा इनके बारे में लोगों को जागरूक भी करें।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अभी तक केवल 18 राज्यों में ई-जीरो एफआईआर और राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्र की व्यवस्था लागू हुई है। शेष राज्यों को चार सप्ताह के भीतर इसकी अधिसूचना जारी कर व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया गया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए बैंक, पुलिस और अन्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और त्वरित कार्रवाई बेहद जरूरी है।


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