बिहार में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट हटाने की प्रक्रिया होगी तेज, 12 रेंज के IG-DIG को मिला टेकडाउन का अधिकार

व्हाट्सएप से जुड़ने को क्लीक करें

Doorbeen News Desk: पटना। बिहार सरकार ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, अवैध और विवादित सामग्री के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। अब राज्य के 12 पुलिस रेंज के आईजी/डीआईजी, रेलवे आईजी/डीआईजी और आईजी (कार्मिक), पुलिस मुख्यालय को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक पोस्ट हटाने (टेकडाउन) का अधिकार दे दिया गया है। इससे पहले यह अधिकार केवल साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी यूनिट (CCSU) के डीआईजी के पास था।

गृह विभाग (विशेष शाखा) की अधिसूचना के अनुसार यह निर्णय आईटी एक्ट, 2000 की धारा 79(3)(बी) तथा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के प्रावधानों के तहत लिया गया है।

ऐसे होगी कार्रवाई

नई व्यवस्था के तहत जिला और पुलिस मुख्यालय की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग इकाई सबसे पहले आपत्तिजनक या विवादित पोस्ट की पहचान करेगी। इसके बाद संबंधित पुलिस अधिकारी मामले को एसपी के माध्यम से संबंधित आईजी/डीआईजी को भेजेंगे। आईजी/डीआईजी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आधिकारिक रूप से टेकडाउन नोटिस जारी करेंगे। इसके बाद संबंधित सोशल मीडिया कंपनी की लीगल टीम कंटेंट या यूजर आईडी की समीक्षा कर उसे हटाने अथवा अन्य आवश्यक कार्रवाई करेगी और इसकी सूचना संबंधित अधिकारी को देगी।

इन अधिकारियों को मिला अधिकार

  • सेंट्रल रेंज, पटना
  • मगध रेंज, गया
  • तिरहुत रेंज, मुजफ्फरपुर
  • मिथिला रेंज, दरभंगा
  • पूर्णिया रेंज, पूर्णिया
  • सारण रेंज
  • शाहाबाद रेंज, डेहरी ऑन सोन
  • चंपारण रेंज, बेतिया
  • कोशी रेंज, सहरसा
  • बेगूसराय रेंज
  • मुंगेर रेंज
  • भागलपुर रेंज
  • रेलवे आईजी/डीआईजी
  • आईजी (कार्मिक), पुलिस मुख्यालय

कार्रवाई में नहीं होगी देरी

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पहले आपत्तिजनक पोस्ट हटाने की प्रक्रिया केंद्रीकृत होने के कारण काफी समय लग जाता था। कई मामलों में पोस्ट वायरल होने के बाद हटाई जाती थी, जिससे कार्रवाई की प्रभावशीलता कम हो जाती थी। अब जोनल स्तर पर अधिकार मिलने से त्वरित कार्रवाई संभव होगी।

नई व्यवस्था के तहत जारी प्रत्येक टेकडाउन नोटिस की सूचना बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव को भी भेजी जाएगी, जिन्हें राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे सोशल मीडिया पर कानून का उल्लंघन करने वाली सामग्री के खिलाफ समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।

*बिहार के सभी महिला थानों में बनेंगी दो नई विशेष इकाइयां, मानव तस्करी और महिला-बाल अपराध पर रहेगा फोकस – Doorbeen News*

बिहार के सभी महिला थानों में बनेंगी दो नई विशेष इकाइयां, मानव तस्करी और महिला-बाल अपराध पर रहेगा फोकस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *