देश में रेल यात्रियों के लिए12 जनवरी से यह नियम लागू हो जाएगा, बिना आधार लिंक किये बुक नहीं होंगे ऑनलाइन रेल टिकट

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देश में रेल यात्रियों के लिए12 जनवरी से यह नियम लागू हो जाएगा, बिना आधार लिंक किये बुक नहीं होंगे ऑनलाइन रेल टिकट

Doorbeen News Desk: बिना आधार लिंक के रेल यात्री आगामी 12 जनवरी से आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन टिकट की बुकिंग नहीं कर सकेंगे। यह नियम सभी ट्रेनों के दो माह पूर्व एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (एपीआर) सेवा पर लागू होगा। सरकार का मकसद दलालों पर नकेल कसते हुए असल यात्रियों को अधिक से अधिक कन्फर्म टिकट उपलब्ध कराना है।

रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आईआरसीटीसी के यूजर्स को अपना अकाउंट लिंक कराने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है। इसके तहत बिना आधार लिंक अकाउंट को 60 दिन पहले ट्रेनों की एडवांस बुकिंग पर 29 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रतिबंध लगाया गया है। पांच जनवरी 2026 से यह प्रतिबंध सुबह 8 से शाम चार बजे तक बढ़ा दिया गया है।अधिकारी ने बताया कि आगामी 12 जनवरी से बिना आधार सत्यापति अकाउंट को सुबह आठ बजे से रात 12 बजे तक (पूरा दिन) टिकट बुकिंग पर रोक रहेगी। आधार लिंक यूजर्स के लिए किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि त्योहारों या छुट्टियों के सीजन में टिकट बुकिंग शुरू होते ही (एपीआर के पहले दिन) दलाल फर्जी अकाउंट्स और सॉफ्टवेयर के जरिए चंद मिनटों में सभी कनफर्म सीटें बुक कर लेते हैं।

इसके बाद आम रेल यात्री को यह टिकट ऊंचे दामों पर बेची जाती है। नई व्यवस्था से आम रेल यात्रियों को कनफर्म टिकट मिलने शुरू हो गए हैं। वहीं, रेलवे स्टेशन के काउंटर से टिकट लेने वालों पर यह समय की पाबंदी लागू नहीं है, लेकिन वहां भी मोबाइल पर ओटीपी वेरिफिकेशन मांगा जाता है।

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