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खानपुर में ज्योति खाद बीज भंडार दुकान में मिली अनियमिता, जांच के बाद लाइसेंस रद्द
Doorbeen News Desk: जिले में खाद दुकानों में हो रही अनियमिता को लेकर जिला कृषि विभाग लगातार दुकानों का लाइसेंस रद्द कर रहा है। इस कार्रवाई के तहत जिला कृषि पदाधिकारी सुमित सौरभ ने जांच के दौरान मिली अनियमिता के कारण खानपुर के सिवैसिंगपुर के ज्योति खाद बीज भंडार का लाइसेंस रद्द कर दिया है। साथ ही दुकान के प्रोपराइटर सुजीत कुमार को खाद दुकान का लाइसेंस तत्कालिक प्रभाव से रद्द कर दिया।
साथ ही 30 दिनों के अन्दर भंडार में उपलब्ध उर्वरकों को पॉस मशीन के माध्यम से किसानों को बिक्री कर पोस मशीन कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया है। उक्त मामले में क्षेत्र भ्रमण के क्रम में जांच किया। जांच के दौरान भडार पंजी अद्यतन नहीं पाया गया।भौतिक सत्यापन में पॉस मशीन में प्रदर्शित यूरिया एवं डीएपी वांस्तियक भडार से मिलान करने पर अन्तर पाया गया।


उर्वरक अनुज्ञप्ति भी उपलब्ध नहीं कराया गया। साथ ही विक्री पंजी में उक्त तिथि को अंकित किसात अमरजीत राय ग्राम समना टेरा से मोबाईल पर सम्पको करने पर बताया गया कि उक्त तिथि को मेरे द्वारा 01 बोरा यूरिया लिया गया है। जबकि बिक्री पंजी में 05 बोरा अंकित है। जाँच के क्रम में दुकानदार द्वारा सहयोग भी नहीं किया गया है।
इस मामले में स्पष्टीकरण की माग की गयी थी। परन्तु स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। जो उर्वरक नियत्रण आदेश 1985 में निहित प्रावधानों का उल्लघन एवं दंडनीय है। डीएओ ने बताया कि दुकान का लाइसेंस तत्कालिक प्रभाव से रद्द किया गया। साथ ही 30 दिनों के अन्दर भंडार में उपलब्ध उर्वरकों को पॉस मशीन के माध्यम से किसानों को बिक्री कर पोस मशीन कार्यालय में जमा करने को कहा है।






