प्रधानमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री की उपस्थिति में वीसी के माध्यम से पुनर्गादित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भता योजना का शुभारंभ किया

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प्रधानमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री की उपस्थिति में वीसी के माध्यम से पुनर्गादित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भता योजना का शुभारंभ किया

Doorbeen news Desk: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में वीसी के माध्यम से पुनर्गादित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भता योजना का शुभारंभ किया गया। जिसका सीधा प्रसारण एनआईसी सभाकक्ष में किया गया।

सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 एवं राज्य सरकार के 7 निश्चय में से एक आर्थिक हल, युवाओं को बल के अन्तर्गत वितीय वर्ष 2016-17 से मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भता योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इस योजना के तहत बिहार राज्य के 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के 12वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण बेरोजगार युवक, युवतियों जो आगे की पढ़ाई नहीं किये हों और ना ही कर रहे हों, को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता भत्ता अधिकतम 2 वर्षों तक दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय 2 कार्यक्रम में भी इस योजना को जारी रखते हुए वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक विस्तारित किया जाता है।

राज्य सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्व से भी संचालित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लाभूकों के शैक्षणिक योग्यता में स्नातक (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय से) उत्तीर्ण को भी शामिल किये जाने का निर्णय लिया गया है। अब उक्त योजना के तहत 20-25 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले वैसे युवक, युवतियों जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थानों से स्नातक (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय से) उत्तीर्ण हों, एवं स्वरोजगार, सरकारी, निजी, गैर सरकारी नियोजन प्राप्त नहीं किये है। कहीं अध्ययनरत नहीं है तथा रोजगार की तलाश कर रहे हैं, को भी एक हजार रुपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम 02 वर्षों तक इस योजना का लाभ देय होगा।

इस योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण युवक, युवतियो जो स्वयं सहायता भत्ता की राशि प्राप्त करेंगे, उनको रोजगार, स्वरोजगार के लिए क्षमतावर्धन के लिए श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निःशुल्क कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ ही बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कतिपय संशोधन एवं नये प्रावधानों को जोड़े जाने के उपरान्त अधिकतम 4 लाख रुपये का शिक्षा ऋण सभी आवेदकों के लिए ब्याज रहित होना, 2 लाख रुपये तक ऋण को अधिकतम 80 मासिक किस्तों (5 वर्ष) से बढ़ाकर अधिकतम 84 मासिक किस्तों (7 वर्ष) में तथा 2 लाख के उपर ऋण राशि को 84 मासिक किस्तों (7 वर्ष) से बढ़ाकर अधिकतम 120 मासिक किस्तों (10 वर्ष) में वापस किया जाना, पाठ्यक्रम अवधि अथवा मासिक किस्त भुगतान की अवधि के दौरान मृत्यु पर ऋण माफी से संबंधित सुधार शामिल है।

उक्त कार्यक्रम के अवसर पर एनआईसी सभाकक्ष से उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता, जिला योजना पदाधिकारी, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा), प्रबंधक, सहायक प्रबंधक एवं अन्य कर्मी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र समस्तीपुर द्वारा भाग लिया गया। उक्त कार्यक्रम के अवसर पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्र-छात्राओं के साथ अन्य लाभुकों ने भाग लिया।