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समस्तीपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर शस्त्र जमा करने का आदेश जारी
Doorbeen News Desk: समस्तीपुर जिला प्रशासन ने बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के दौरान शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र और कारतूस संबंधित थाना या गन हाउस में जमा करने का निर्देश दिया है।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में समाहरणालय, समस्तीपुर जिला सामान्य प्रशाखा की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि समस्तीपुर जिला से निर्गत अथवा बाहरी पंजी में दर्ज सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी दिनांक 14 अक्टूबर 2025 तक अपने शस्त्र जमा करना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के बाद यदि किसी भी अनुज्ञप्तिधारी के पास शस्त्र पाए जाते हैं,
तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें शस्त्र जप्त करने के साथ-साथ अनुज्ञप्ति को निलंबित अथवा रद्द किया जा सकता है। जिला दंडाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, समस्तीपुर ने स्पष्ट किया है कि यह कदम चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और भयमुक्त बनाने के लिए उठाया गया है।