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डीएम ने दिया एक अगस्त से शस्त्रों के भौतिक सत्यापन कराने का आदेश
दूरबीन न्यूज डेस्क। आगामी विधान सभा को देखते हुए जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने शस्त्रों के लाइसेंस व शस्त्रों के भौतिक सत्यापन कराने का आदेश दिया है। डीएम ने एक अगस्त से 10 अगस्त तक भौतिक सत्यापन के लिए अवधि विस्तार किया जाता है। निर्धारित तिथि तक संबंधित थाना में भौतिक सत्यापन कराना सुनिश्चित किया जाय। डीएम ने कहा कि अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद धारित शस्त्र एवं कारतूसों को जप्त कर शस्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबित व रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।


विदित हो कि समस्तीपुर जिला के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग के आलोक में बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 में शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त मतदान सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से जिला से निर्गत बाहय पंजी में दर्ज शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं उस पर धारित शस्त्रों एवं कारतूसों का भौतिक सत्यापन 29 मई से चार जून एवं एक जुलाई से 14 जुलाई तक तक संबंधित थाना में कराने का निदेश दिया गया था, परन्तु सभी अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा उक्त निदेश के आलोक में भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है।


जिसके कारण डीएम ने एक बार फिर से सत्यापन के लिए तिथि जारी कर दी है। इसमें एक अगस्त से 10 अगस्त तक भौतिक सत्यापन के लिए अवधि विस्तार किया है। निर्धारित तिथि तक संबंधित थाना में भौतिक सत्यापन कराना सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद धारित शस्त्र एवं कारतूसों को जप्त कर शस्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।






