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दूरबीन न्यूज डेस्क। नया कानून : समस्तीपुर नगर थाना में दर्ज हुआ बिजली चोरी का पहला केस। समस्तीपुर नगर थाना में नए कानून के तहत बिजली चोरी की पहली प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। बिजली विभाग के शहरी क्षेत्र सहायक विद्युत अभियंता गौरव कुमार के लिखित आवेदन पर नगर थाना में नए कानून के तहत बीएनएसएस के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार एक जुलाई को बिजली चोरी करने वाले के विरुद्ध छापेमारी दल का गठन किया गया। जिसमें विद्युत अधीक्षण अभियंता चंद्रशेखर कुमार, कनीय सारणी पुरुष अरुण राय, शशिभूषण राय और मानव बल अरुण कुमार उर्फ प्रमोद को शामिल किया गया था।
गुप्त सूचना पर छापेमारी दल से ताजपुर रोड में भी टू मॉल के निकट ऋषभ कुमार के व्यावसायिक परिसर पानी प्लांट में छापेमारी की। इस दौरान पाया गया कि इनके द्वारा किराएदार के बिजली मिटर से पहले से पहले इनकमिंग सर्विस तार में पीले रंग का पीवीसी तार द्वारा टोका फंसाकर पानी प्लांट में भारी पैमाने पर बिजली चोरी की जा रही थी।
जांच के क्रम में पांच लाख अस्सी हजार सात सौ बेरासी रुपए का नुकसान विभाग को हुआ है। जबकि उतनी ही राशि का फायदा आरोपी को हुआ है। छापेमारी दल ने बिजली चोरी का वीडियो भी बनाया, जिसे पुलिस को साक्ष्य के रुप में उपलब्ध कराया है।
इस संबंध में नगर थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार ने बताया कि बिजली चोरी मामले में बीएनएसएस के तहत आरोपी ऋषभ कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी गयी है। आरोपी के द्वारा अगर जुुुर्माना की राशि विभाग में जमा नहीं की जाती है तो उनके विरुद्ध गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।
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