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पटना। बिहार में जारी शीत लहर के प्रकोप देखते हुए एक बार फिर सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। इस कड़ी में पटना के डीएम सह जिला दंडाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने मंगलवार कोपत्र जारी करते हुए 20 जनवरी तक वर्ग एक से वर्ग आठ तक के शिक्षण व्यवस्था को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है।


जिला दंडाधिकारी ने जारी पत्र में कहा है कि जिले में ठंड का मौसम और कम तापमान अभी भी जारी है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। अतः इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 570 दिनांक 12.01.2024 के क्रम में मैं, डॉ० चन्द्रशेखर सिंह, जिला दण्डाधिकारी, पटना, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के तहत पटना जिला के सभी निजी / सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों सहित) में वर्ग-8 तक शैक्षणिक गतिविधियों पर लगाये गये प्रतिबंध को दिनांक 20.01.2024 तक विस्तारित करता हूँ।


वर्ग-9 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्व के आदेश के अनुरूप पूर्वाह्न 09.00 से पूर्व एवं अपराह्न 03.30 बजे के पश्चात् प्रतिबंधित रहेंगी। मिशन दक्ष तथा बोर्ड परीक्षा हेतु पर्याप्त सावधानी के साथ विशेष कक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा। उपर्युक्त आदेश दिनांक 20.01.2024 तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश दिनांक 16.01.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से निर्गत किया गया।







