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समस्तीपुर। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जिला ईकाई समस्तीपुर से जुड़े शिक्षकों और पदधारकों की बैठक संघ के सभागार में प्रमंडल उपाध्यक्ष रणजीत कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें विभागीय आदेश तथा नियमावली में निहित प्रावधान के बावजूद घोषित अर्हक शहर की शहरी सीमा के 8 किलोमीटर की परिधि में अवस्थित विद्यालय के शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों तथा शिक्षकेतर कर्मियों को 6% तथा 8% की दर से मकान किराया भत्ता जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा नहीं दिए जाने के खिलाफ जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर के कार्यालय शिक्षा भवन के समक्ष घोषित आमरण अनशन को प्रबलता के साथ करने का निर्णय लिया गया।


विदित हो कि समस्तीपुर नगर निगम को 8 % तथा शेष नगर परिषद् और नगर पंचायत को 6% की दर से आवास भत्ता का भुगतान किया जाना चाहिए, जिससे विगत वर्षों से विभागीय पदाधिकारी के द्वारा वंचित किया जाता रहा है।इसके पूर्व भी माननीय शिक्षा मंत्री से लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर को संबोधित पत्र देकर दिनांक 22 जून 2023 से जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर के कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन पर बैठने की सूचना दी थी । तदुपरान्त जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना-शाखा) के साथ सहमति के उपरान्त उनके द्वारा ज्ञापांक 2633 दिनांक 19- 06- 2023 के द्वारा पत्र निर्गत किया गया तथा शीघ्र भुगतान किए जाने का आश्वासन दिए जाने पर अपने आमरण अनशन के निर्णय को स्थगित किया गया था।


इसके उपरांत सम्पर्क कर उक्त आशय से संबंधित भुगतान करने हेतु अनुरोध किया जाता रहा। लेकिन पदाधिकारी के द्वारा जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितम्बर माह में भुगतान का आश्वासन मिलता रहा। पुनः पदाधिकारी के द्वारा विभागीय अधिसूचना 1980 की कंडिका 4 की गलत व्याख्या करके कहा जा रहा है कि परिधि के अन्दर 08 किलोमीटर में देना है जो सरासर गलत है। विभागीय अधिसूचना के अनुसार परिधि के अन्दर सबों को भुगतान किए जाने का प्रावधान है जिसका अनुपालन सम्पूर्ण बिहार में किया जा रहा है चाहे उसकी दूरी 20 किलोमीटर ही क्यों न हो। ज्ञात हो कि मकान किराया भत्ता नियमावली कि कंडिका 4 (ll) में वर्णित है कि Government servants whose place of duty is in the proximity of qualified city may be granted the House Rent Allowance. अर्थात् सरकारी कर्मचारी जिनका कर्तव्य स्थल अर्हक शहर के समीप हो उन्हें आवास भत्ता दिया जा सकता है।


इसकी स्पष्ट व्याख्या कंडिका 4 (II) (1) में इस तरह से की गई है- The distance between the place of duty and the periphery of the municipal limits of the qualified city does not exceed 8 kilometres अर्थात् कर्तव्य के स्थान और योग्य शहर की नगरपालिका सीमा की परिधि के बीच की दूरी 8 किलोमीटर से अधिक नहीं हो। उक्त अधिसूचना तथा विभागीय आदेश के बाद भी भुगतान नहीं करने जैसे वित्तीय शोषण के खिलाफ जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर के कार्यालय शिक्षा भवन के समक्ष दिनांक 19 अक्टूबर 2023 से विशाल आमरण अनशन को सफल करने का संकल्प लेते हुए सभी कोटि के शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्ष तथा शिक्षकेतर कर्मियों को हजारों की संख्या में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया।

इस बैठक को राज्य कार्यकारिणी समिति सदस्य अरविन्द कुमार दास, प्रमंडल संयुक्त सचिव अभय कुमार, प्रमंडल शैक्षिक परिषद् के सचिव मनोज कुमार मंगलम , जिला संयुक्त सचिव हुसैन आज़ाद,राम विनोद राम , जिला कार्यकारिणी समिति सदस्य ललित कुमार घोष, कल्याणपुर प्रखण्ड सचिव राजवली निराला, राज्य पार्षद सुरेन्द्र कुमार, शशि भूषण प्रसाद सिंह, अभिषेक कुमार अभय, संतोष कुमार सिंह, राजेश भारती ने सम्बोधित किया तथा आमरण अनशन के आन्दोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया।





