समस्तीपुर। समस्तीपुर न्यायालय में अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश संजय कुमार टू ने शराब केस की सुनवाई की। इस दौरान मुफस्सिल थाना के हकीमाबाद वार्ड सात निवासी धर्मेंद्र महतो को शराब मामले में दोषी पाते हुए पांच वर्ष की सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनायी गयी है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।



बताया जाता है कि आठ अप्रैल 2021 की सुबह जितवारपुर पेपर मिल मेन रोड में अभियुक्त धर्मेंद्र महतो के पास से तीस लीटर ताड़ी बरामद किया था। जिसके बाद उत्पाद विभाग की पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते हुए उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी।








