विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए कार्यशाला का हुआ आयोजन, 1 जनवरी 2024 अर्हता तिथि के आधार पर किया जाएगा मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम

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दरभंगा। दरभंगा, समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी राजीव रौशन द्वारा मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण एवं मतदाता सूची पुनरीक्षण के संबंध में बैठक आयोजित की गयी। साथ ही जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का उद्घाटन जिलाधिकारी ने दीप प्रज्जवलित कर किया गया। इस अवसर पर अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा राजा, अनुमण्डल पदाधिकारी सदर सुश्री चन्द्रिमा अत्री, उप निदेशक जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर राकेश रंजन एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सदर विजय सौरभ एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जाले दीनबन्धु दिवाकर द्वारा दीप प्रज्जवलन में सहयोग किया गया।


जिला स्तरीय प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि आगामी लोक सभा चुनाव के मद्देनजर इस बार का मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अंतिम अवसर होगा, जब नये मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा सकेंगे एवं जो मतदाता कहीं चले गये है या मृतक है, उनका नाम विलोपित किया जाएगा।


उन्होंने कहा कि साथ ही पुनरीक्षण कर्यक्रम के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मतदाता सूची से किसी भी वर्तमान व पूर्व जनप्रतिनिधि व गणमान्य मतदाता के नाम न छूटने पाए। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों का शत्-प्रतिशत् भौतिक सत्यापन सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा किया जाना अनिवार्य है, क्योंकि मतदान के दौरान मतदान केन्द्रों के नाम एवं दूरी को लेकर भी सवाल खड़े किये जाते हैं और कभी कभी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

इसलिए मतदान केंद्र पर वही नाम अंकित हो जो मतदाता सूची में अंकित है। विद्यालय के मतदान केन्द्र का नाम, वहीं होना चाहिए, जो यू डायस कोड पर अंकित है। साथ ही मतदाता सूची पर भी वहीं नाम अंकित होना चाहिए, इसलिए विद्यालय वाले सभी मतदान केन्द्रों का नाम यू डायस कोड के अनुसार प्रधानाध्यापक अंकित करवा लें, यदि इसमें कहीं चुक पाई जाएगी, तो संबंधित प्रधानाध्यापक कार्रवाई के भागीदार होंगे।


उन्होंने कहा कि 01 जनवरी 2024 को अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित है। अतः प्रपत्र – 6 में नए मतदाताओं, जिनकी आयु 01 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूरी हो जाएगी, उनके नाम जोड़ने हेतु आवेदन प्राप्त किये जाए। साथ ही जो मतदाता अन्यत्र चले गये हैं या जिनकी मृत्यु हो गयी है, महिला मतदाता जिसकी शादी हो गयी और अन्यत्र चली गयी, उनके नाम मतदाता सूची से विलोपित किए जाए।


उन्होंने कहा कि 21 जुलाई से 21 अगस्त तक सभी संबंधित बी.एल.ओ. के द्वारा गृह सत्यापन का कार्य किया जाना है और इस सर्वें के दौरान 01 जुलाई 2023 का मानक तिथि मानते हुए मृत मतदाताओं को चिन्ह्ति करते हुए उनका नियमानुसार विलोपन करना सुनिश्चित करेंगे।
साथ ही गृह सत्यापन के दौरान मतदाता सूची के 100 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं का शत्-प्रतिशत् भौतिक सत्यापन अनिवार्य है। यदि कोई मतदाता एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केन्द्र से दुसरे मतदान केन्द्र में अपना नाम परिवर्तित करना चाहता है, तो उससे भी संबंधित प्रपत्र प्राप्त किया जाए।

उन्होंने कहा कि तीनों अनुमण्डल में पदस्थापित अवर निर्वाचन पदाधिकारी 25 जुलाई तक बेस लाइन सर्वें करना सुनिश्चित करेंगे। मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन 15 जुलाई से 25 जुलाई तक कर लेना है। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों के सत्यापन के दौरान ए.एम.एफ यानि सुनिश्चित न्यूनतम सुविधा का भी सत्यापन कर लेंगे। साथ ही वैसे मतदान केन्द्र, जिनका भवन जर्जर हो गया हो या शिफ्ट कर दिया गया हो या टूट गया हो, उनके लिए नये मतदान केन्द्र का युक्तिकरण करने का प्रस्ताव भेजेंगे। साथ ही वैसे मतदान केन्द्र, जहाँ मतदाताओं की संख्या 1,500 से अधिक हो, उसके लिए नये मतदान केन्द्र का युक्तिकरण करना सुनिश्चित करेंगे।


उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार 17 अक्टूबर 2023 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। 17 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक दावा/आपत्ति प्राप्त की जाएगी। 26 दिसम्बर तक दावा/आपत्ति का निष्पादन किया जाएगा एवं 05 जनवरी, 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। मतदाता सूची में नाम जोड़वाने, विलोपित करवाने, एक ही विधान सभा के एक मतदान केन्द्र से दुसरे मतदान केन्द्र में नाम परिवर्तित करवाने के लिए 28 एवं 29 अक्टूबर तथा 25 एवं 26 नवम्बर 2023 को विशेष अभियान दिवस का आयोजन किया गया है, इन तिथियों को सभी मतदान केन्द्रों पर बी.एल.ओ. मौजूद रहेंगे तथा संबंधित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किये जाएंगे।
प्रखण्ड स्तर पर 15 जुलाई से 25 जुलाई तक सभी बी.एल.ओ. को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।
उक्त कार्यशाला में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, बी.एल.ओ. एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

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