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अधिक कीमत लेने पर रोसड़ा में खाद दुकान का लाइसेंस रद्द
Doorbeen News Desk: जिले में खाद दुकानदार मनमाने तरीके से खाद बेचते हैं। जिसके कारण किसान की खेती प्रभावित हो रही है। खाद दुकानदार खाद की कमी होने की कारण बना कालाबाजारी करते हैं। खेती प्रभावित न हो इसके लिए किसान दुकानदारों के निर्धारित मनमाने ढंग से दर पर खाद लेते हैं।
जबकि सरकारी दर के अनुसार खाद किसानों को नहीं दिया जाता है। कालाबाजारी कर मंहगे दाम पर खाद बेचा जाता है। इसकी शिकायत मिलने पर जिला कृषि पदाधिकारी सुमित सौरभ ने कार्रवाई करने की चेतावनी दी। इसके बावजूद भी कुछ दुकानदार खाद की कालाबाजारी कर रहे थे। इस सिलसिले में जिला कृषि पदाधिकारी रोसड़ा के जीनत खाद भंडार का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

साथ ही स्टॉक में बचे खाद को किसान के बीच देने एवं पाश मशीन जिला कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया है। दुकान के प्रोपराइटर रोसड़ा प्रखंड के मोतीपुर निवासी प्रोपराइटर शमशाद को आदेश दिया है। विदित हो कि अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, रोसड़ा द्वारा उर्वरक प्रतिष्ठान की जाँच किया गया था। जोंचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि आपके पॉश मशीन में 748 बोरा यूरिया पाया गया एवं भंडार पंजी, मूल्य तालिका में 720 बोरा अंकित था।

वास्तविक गोदाम में 455 बोरा ही यूरिया पाया गया। शेष 293 बोरा यूरिया के संबंध में पृच्छा करने पर भी कारण स्पष्ट नहीं किया गया। उर्वरक का भंडारण भी अनुज्ञप्ति में प्रविष्ट स्थान से अलग किया गया था। जिसके आलोक में उक्त दुकान का खुदरा उर्वरक अनुज्ञप्ति को निलंबित कर स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी।
किंतु दुकानदार द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण असंतोषप्रद पाये जाने के कारण आपके खुदरा उर्वरक अनुज्ञप्ति को तत्कालिक प्रभाव से रद किया जाता है। निदेश दिया गया है कि भंडार में उपलब्ध उर्वरक को 30 दिनों के अन्दर किसानों को पॉश मशीन के माध्यम से बिक्री कर पॉश मशीन कार्यालय में जमा किया जाय।






