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गस्तीदल-सह- मतपेटिका संग्रहण दण्डाधिकारी को उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के बारे में दी जानकारी

दूरबीन न्यूज डेस्क। गस्तीदल-सह- मतपेटिका संग्रहण दण्डाधिकारी को उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के बारे में दी जानकारी। समस्तीपुर जिला के सभी प्रखंडों के कुल 323 सहकारी समितियों में पांच चरणों में होने वाले पैक्स चुनाव के सफलतापूर्वक संचालन हेतु संत कबीर महाविद्यालय में आज पांचवें दिन प्रथम एवं द्वितीय पाली में गस्तीदल-सह- मतपेटिका संग्रहण दण्डाधिकारी, मतगणना पर्यवेक्षक एवं मतगणना सहायक का प्रशिक्षण कोषांग के नोडल पदाधिकारी एवं मुख्य मास्टर ट्रेनर सतीश कुमार यादव के नेतृत्व में प्रशिक्षण दिया गया। प्रथम पाली में विभिन्न कक्षों में 351 गस्तीदल-सह- मतपेटिका संग्रहण दण्डाधिकारी, 284 मतगणना पर्यवेक्षकों एवं द्वितीय पाली में 849 मतगणना सहायकों को प्रशिक्षण देते हुए मास्टर ट्रेनरों ने उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया ।

गस्तीदल-सह- मतपेटिका संग्रहण दण्डाधिकारी को उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के बारे में बताते हुए बताया कि वे मुख्य रूप से मतपत्र एवं पेपर सील अपने आवंटित मतदान केन्द्रों पर पीठासीन पदाधिकारी को वास्तविक मतदान के दिन प्रातः पांच बजे से पूर्व हस्तगत कराते हुए सात बजे सुबह सभी मतदान केन्द्रों पर मतदान प्रारंभ कराना सुनिश्चित करेंगे साथ ही दिन भर सभी मतदान केन्द्रों पर भ्रमण करते हुए शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराना एवं जिला नियंत्रण कक्ष एवं प्रखंड नियंत्रण केंद्र को समय-समय पर मतदान केन्द्र पर डालें गए मतदान प्रतिशत की जानकारी देंगे। अपराह्न साढ़े चार बजे मतदान समाप्ति के बाद मतदान केन्द्र पर पीठासीन पदाधिकारी द्वारा वयवहृत मतपेटियों सीलबंद कराते हुए प्रखंड स्थित बज्रगृह में पीठासीन पदाधिकारी के साथ जमा कराने की जिम्मेवारी भी इनकी ही है।

मतगणना पर्यवेक्षक को उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों की जानकारी देते हुए बताया गया कि वे मतगणना कक्ष में अपने आवंटित मतगणना टेबल पर चलने वाले मतगणना कार्य पर गहरी नज़र रखेंगे और जहां कहीं भी उन्हें प्राधिकार के निदेशो के अनुरूप मतगणना कार्य संपन्न करायेंगे साथ ही प्रपत्र क-1 का संधारण कर निर्वाची पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। मतगणना सहायकों को प्रशिक्षण देते हुए बताया गया कि प्रत्येक मतगणना टेबल पर एक मतगणना पर्यवेक्षक तथा तीन मतगणना सहायक नियुक्त किये जायेंगे। वयवहृत मतपेटियों को बज्रगृह से मतदान केन्द्रवार मतगणना टेबल पर लाया जाएगा। किसी समिति के एक नंबर के मतदान केन्द्र पर वयवहृत सभी मतपेटियों को एक ही साथ बज्रगृह से निकालकर मतगणना टेबल पर लाया जाएगा। अगर उस समिति में दो मतदान केन्द्र है तो दूसरे नंबर के मतदान केन्द्र पर वयवहृत सभी मतपेटियों को एक साथ निकालकर टेबल संख्या दो पर रखा जाएगा।

सर्वप्रथम अध्यक्ष पद के लिए मतगणना शुरू की जाएगी एवं मतगणना केन्द्र में मात्र अध्यक्ष पद से संबंधित अभ्यर्थियों एवं उनके अभिकर्ताओं को रहने की अनुमति दी जाएगी ताकि मतगणना कक्ष में अनावश्यक भीड़-भाड़ नहीं हो। जैसे ही अध्यक्ष पद से संबंधित मतों की गणना समाप्त हो जाएगी तो उससे संबंधित अभ्यर्थियों एवं उनके अभिकर्ताओं को मतगणना कक्ष से बाहर करने के उपरांत दूसरे पद के लिए मतगणना आरंभ कराई जाएगी। मतपेटियों को बज्रगृह से मतदान केन्द्रवार निकाला जाएगा। मतगणना करते समय सर्वप्रथम प्रत्येक मतपेटी के पेपर सील का मिलान पीठासीन पदाधिकारी द्वारा दिये गये पेपर सील लेखा में अंकित की गई संख्या से किया जाएगा। यदि पेपर सील लेखा और किसी विशिष्ट मतपेटी में वस्तुतः वयवहृत पेपर सील की क्रम संख्या का मिलान करने पर यह पाया जाये कि क्रम संख्या नहीं मिलती है, तो प्रथमदृष्टया यह संदेह किया जा सकता है कि उस मतपेटी में कोई गड़बड़ी की गई है अथवा पेपर सील लेखा में ही गलती है तो इस समस्या का निराकरण पीठासीन पदाधिकारी द्वारा समर्पित पेपर सील लेखा और सुसंगत प्रविष्ठियों के साथ-साथ अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं द्वारा नोट की गई पेपर सील संख्या इत्यादि की जांच करने के बाद किया जाएगा।

मतपेटियों से वयवहृत विधिमान्य और अविधिमान्य मतपत्रों को निकाल कर विधिमान्य मतपत्रों को पदानुसार पचास-पचास का बंडल बनाकर रखते जाएंगे।
अध्यक्ष पद पर सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को को निर्वाचित घोषित किया जाएगा।
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य जिसमें कम-से-कम एक महिला जो सर्वाधिक मत प्राप्त करेंगी को महिला के लिए तथा द्वितीय सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार पुरुष अथवा महिला को दुसरे सदस्य के रूप में निर्वाचित घोषित किया जाएगा। वहीं सामान्य सदस्य जिसमें कुल पांच सदस्यों को निर्वाचित घोषित करना है के लिए सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाली दो महिला उम्मीदवार को महिला सदस्य के लिए निर्वाचित घोषित करने के उपरांत तीन अन्य अनारक्षित सदस्यों पुरुष अथवा महिला अभ्यर्थी को शेष तीन सदस्य के रूप में निर्वाचित का घोषित करना है।

प्रशिक्षण में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर राकेश कुमार, श्रीनाथ ठाकुर, राजेश कुमार, मनीष चन्द्र प्रसाद, तनवीर आलम, अरूण कुमार,आशुतोष कुमार झा, अशोक कुमार, संजीव कुमार, अरूण कुमार राम, विनोद कुमार, अरविन्द कुमार, राम दयाल सिंह, मनमोहन चौधरी, कपिलेश्वर प्रसाद सिंह, चन्दन कुमार, पवन शंकर भारद्वाज, विवेकानन्द कर्मशील, विश्वामित्र प्रसाद, अरूण कुमार, मो० एजाज अहमद अंसारी, राजीव कुमार, निर्मल कुमार, विश्वनाथ सिन्हा, पवन कुमार यादव, अनुपम कुमार सिन्हा, राम किशोर राय, अंजनी कुमार पाण्डेय, मंगलेश कुमार, कौशल कुमार, प्रवीण कुमार सिन्हा, सुनील कुमार महतो, अभिषेक कुमार अभय, कुमार अनुशीलन, पवन कुमार शर्मा, राम कुमार पासवान, अमरेन्द्र कुमार, अविनाश कुमार, विजय कृष्ण, चन्द्र भूषण शर्मा, नवीन चन्द्र सिंह, चन्द्रमणी कुमार, विश्वामित्र प्रसाद, मो० फरहाद सहित अन्य मास्टर ट्रेनरों ने प्रशिक्षण दिया।