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समस्तीपुर शहर में स्थित होटल व्यवसाय के यहां SDM ने की औचक छापामारी
Doorbeen News Desk: अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार के निर्देश पर आज समस्तीपुर शहर स्थित होटल व्यवसाय के यहां औचक छापामारी की गई। छापामारी का उद्देश्य होटलों में घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित एलपीजी गैस सिलेंडर का अवैधानिक रूप से व्यावसायिक उपयोग में लाए जाने को नियंत्रित करना था । यह कार्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

जांच के क्रम में होटल परिसर से घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग होते हुए नही पाया गया, प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित एलपीजी सिलेंडरों का किसी भी प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठान में उपयोग करना नियमों के विरुद्ध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तथा गैस आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सजग है।

उन्होंने सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया कि वे केवल व्यावसायिक उपयोग हेतु निर्धारित गैस सिलेंडरों का ही प्रयोग करें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचें।
इस छापामारी अभियान में अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार के साथ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कुमार शुभम सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद थे। प्रशासन द्वारा आगे भी इस प्रकार की जांच एवं छापामारी अभियान जारी रखने की बात कही गई है, ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके और उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।







