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सिंघिया घाट में सड़कों पर पूर्व में किए गए सांपों की प्रदर्शनी पर प्रशासन सख्त
दूरबीन न्यूज डेस्क। रोसड़ा अनुमंडल अंतर्गत विभूतिपुर प्रखंड के सिंघिया घाट के सड़कों पर पूर्व में किए गए सांपों की प्रदर्शनी को लेकर प्रशासन काफी सख्त हो गया। अब इसमें जिला प्रशासन कार्रवाई करने को तैयार हैं। इसके लिए लोगों को पहचानने की दिशा में कार्य चल रही है।
फिलहाल प्रदर्शनी में सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(16 ) के क, ख, तथा ग धारा 9 ,धारा 39 (3 ) एवं धारा 51 के तहत कुल पांच व्यक्तियों को चिन्हित कर एवं अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध वाद दायर किया गया था। नाग पंचमी के अवसर पर भी इस तरह की घटनाओं की संभावना को देखते हुए उनके रोकथाम हेतु अनुमंडल पदाधिकारी रोसड़ा, प्रखंड विकास पदाधिकारी विभूतिपूर, अंचलाधिकारी विभूतिपुर एवं थाना प्रभारी विभूतिपुर द्वारा बैठक कर यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि

बिना किसी अनुमति के यदि इस प्रकार की कोई यात्रा या जुलूस निकाला जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में जिलाधिकारी द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी को स्पष्ट रूप से निदेशित किया गया है।

इस प्रकार के कार्यक्रम व घटनाओं में जो भी व्यक्ति शामिल होते हैं अथवा जो आयोजक होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई अनिवार्य रूप से करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। साथ ही उनके द्वारा सभी व्यक्तियों से अपील भी की गई है कि इस प्रकार की घटनाओं में शामिल होने एवं दंड का भाग होने से बचे एवं सरकारी दिशा निदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
इधर, डीएफओ स्टालिन फीडर कुमार ने भी इस ओर डीएम को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, रोसड़ा को सिंघियाघाट के सड़को पर साँपों की प्रर्दशनी में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इस क्रम में वनों क्षेत्र पदाधिकारी, रोसड़ा द्वारा प्रतिवेदित किया है कि
स्थानीय लोगों के सहयोग से नागपंचमी के अवसर पर साँपों की प्रर्दशनी में संलिप्त पाँच व्यक्तियों को चिन्हित कर एवं अज्ञातों के विरूद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वाद दायर किया गया है, जिसका वाद संख्या 16 है एवं इसकी सूचना वनपाल, रोसड़ा द्वारा अपर मुख्य न्याययिक दंण्डाधिकारी, रोसड़ा को उपलब्ध करा दिया गया है।






