शराब पीते गिरफ्तारी होने पर होटल, ढावा होगा सील, होटल संचालक पर भी दर्ज होगी प्राथमिकी, उत्पाद अधीक्षक ने जारी किया आदेश

समस्तीपुर। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने को लेकर फिर से आदेश जारी किया गया है। शादी समारोह या किसी भी अन्य समारोह में शराब का सेवन करने को लेकर फिर से प्रशासनिक कारवाई तेज कर दी गयी है। इसके तहत शादी समारोह या अन्य समारोह में शराब पीते किसी भी व्यक्ति की भी गिरफ्तारी होने पर अब होटल, ढावा, वैंक्वेट हॉल, लाइन होटल को सील करते हुए उसके संचालकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। आए दिन समारोह में शराब पीने एवं पिस्टल लहराने के वीडियो वायरल होने के बाद अब प्रशासन ने इससे सख्ती से निपटने का निर्णय लिया है।
इसको लेकर उत्पाद एवं मद्य निषेद विभाग के द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस संबंध में उत्पाद एवं मद्य निषेद विभाग के अधीक्षक शैलेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि होटल, ढाबा एवं वैंक्वेट हॉल में आयोजित शादी समारोह या फिर अन्य दिवस में भी शराब नहीं पीना है। बिहार में शराब बंदी कानून लागू है। इसके बावजूद कोई चोरी छीपे अगर शराब को सेवन करता है और उसकी गिरफ्तारी होती है तो, होटल, ढाबा, वैंक्वेट हॉल, लाईन होटल आदि प्रतिष्ठान को सील कर दिया जाएगा। साथ ही इसके मालिक के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।
होटल, विवाह भवन, ढाबा, वैंक्वेट हॉल में बुकिंग करने के दौरान आयोजक को शपथ पत्र देना होगा। जिसमें इसका उल्लेख करना होगा कि समारोह में शामिल किसी भी व्यक्ति के द्वारा आर्म्स प्रदर्शन एवं शराब को सेवन नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो आयोजन स्वयं इसकी सूचना पुलिस को देगा। ताकि दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकें।

किसी भी समारोह में आर्म्स का प्रदर्शन करने पर सरकार ने रोक लगा दी है। अगर किसी भी समारोह के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपना आर्म्स का प्रदर्शन करता है तो उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कारवाई की जाएगी। साथ ही आर्म्स का लाईसेंस भी रद्द किया जाएगा। इसको लेकर बिहार पुलिस ने आदेश भी जारी कर दिया है।

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