समस्तीपुर। शराब मामले में विशेष्ज्ञ उत्पाद न्याधीश संजय कुमार द्वितीय के द्वारा सुनवाई की गयी। उत्पाद विभाग से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए वारिसनगर प्रखंड के पुरनाही वार्ड संख्या पांच के पप्पू महतो को दोषी पाते हुए पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी। साथही एक लाख का जुर्माना की भी सजा सुनायी गयी है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। मिली जानकारी के अनुसार नौ नवंबर 2020 को उत्पाद विभाग के द्वारा की गयी छापेमारी में पप्पू महतो के घर से एक प्लास्टिक के जरकीन से 15 लीटर अवैध चुलाई शराब बरामद किया गया था। इसके बाद उसके विरुद्ध बिहार मध निषेद एवं उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।












