दुष्कर्म मामले में दाउद इब्राहिम सहित दो को मिली सश्रम कारावास की सजा

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समस्तीपुर। पॉक्सो एक्ट के तहत स्पीडी ट्रायल चलाकर विशेष न्यायालय के द्वारा दो अलग-अलग कांडों में दो आरोपी को सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी। साथ ही दोनों मामले में आरोपी को अर्थ दंड देने की भी सजा सुनायी गयी है। इसकी सूचना समस्तीपुर पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है।

समस्तीपुर कोर्ट में हसनपुर थाना से जुड़े एक दुष्कर्म कांड में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दाउद इब्राहिम को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी है।


पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 में हसनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग बच्ची का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में दाउद इब्राहिम को आरोपित किया गया था।

वहीं दूसरी ओर समस्तीपुर महिला थाना से जुड़े दुष्कर्म कांड में भी सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने आरोपी जितेंद्र चौरसिया को सात वर्ष की सश्रम कारावास एवं बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनायी है।


मिली जानकारी केअनुसार 2021 में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने एवं उसके आपत्तिजनक तस्वीर को सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी गयी थी। जिसकी शिकायत के बाद महिला थाना में मामला दर्ज किया गया था।

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