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Doorbeen News Desk: समस्तीपुर। जिला शिक्षा कार्यालय ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और विद्यालय प्रधानाध्यापकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। आदेश के अनुसार अब शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए बायोमेट्रिक अथवा ई-शिक्षाकोष पर दर्ज उपस्थिति अनिवार्य होगी।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा जारी पत्र में अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग और जिला गोपनीय प्रशाखा के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि सरकारी सेवकों की समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक एवं ई-शिक्षाकोष प्रणाली लागू की गई है। इसी आधार पर वेतन भुगतान किया जाएगा।



आदेश के अनुसार, भविष्य में वेतन विपत्र अथवा अनुपस्थिति विवरणी के साथ प्रधानाध्यापक एवं संबंधित पदाधिकारी को यह प्रमाणित करना होगा कि जिन शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन प्रस्तावित है, उनकी उपस्थिति बायोमेट्रिक या ई-शिक्षाकोष के माध्यम से दर्ज है। बिना प्रमाण-पत्र के अनुपस्थिति विवरणी स्वीकार नहीं की जाएगी।
जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि वे वेतन विपत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद अब शिक्षकों को नियमित रूप से बायोमेट्रिक अथवा ई-शिक्षाकोष पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, अन्यथा वेतन भुगतान प्रभावित हो सकता है।



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