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Doorbeen News Desk: बिहार की आठ फैक्ट्रियों में बने दो ब्रांड के बिस्किट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिहार सरकार की खाद्य संरक्षा आयुक्त के कार्यालय से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय खाद्य जांच प्रयोगशाला की रिपोर्ट पर इन फैक्ट्रियों से निर्मित दो ब्रांड के बिस्किट के क्रय-विक्रय पर पूरे प्रदेश में तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है।
कंपनियों को अपने उत्पाद (संबंधित बैच नंबर) को वापस लेने का भी आदेश दिया गया है। हाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्र के तीन, रोहतास, पूर्णिया, पटना, खगड़िया व भागलपुर के एक-एक फैक्ट्रियों के दो ब्रांड की बिक्री पर रोक लगाई गई है। इन बिस्किट में तय मात्रा से अधिक सल्फेट पाया गया है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।
मालूम हो कि दोनों ब्रांड के वैसे बिस्किट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसका उत्पादन 21 अक्टूबर 2025 और 20 जुलाई 2026 तक इस्तेमाल होने वाला है।
जिलाधिकारी और एसएसपी को निगरानी का आदेश: जांच रिपोर्ट आने के बाद बिहार सरकार के खाद्य संरक्षा आयुक्त के कार्यालय को इसकी जानकारी दी गई। इसे लेकर बिहार खाद्य संरक्षा आयुक्त लोकेश कुमार ने दोनों उत्पाद के बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही उसे बाजार से वापस लेने का आदेश भी दिया है। साथ ही मुजफ्फरपुर समेत सूबे के जिलाधिकारी और एसएसपी को भी इसकी निगरानी का आदेश दिया है।


जम्मू के अनंतनाग में मिली थी गड़बड़ी: दरअसल, इन फैक्ट्रियों से जम्मू एवं कश्मीर सरकार, श्रीनगर के कार्यालय द्वारा अनंतनाग जिलांतर्गत लारनो प्रखंड में पदस्थापित खाद्य संरक्षा अधिकारी को बीते महीने बिस्किट के
खराब होने को लेकर शिकायत मिली। उसके बाद इन बिस्किट फैक्ट्रियों से नमूना लिया गया। इसकी जांच उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य जांच प्रयोगशाला में जांच कराई गई। अब इसकी रिपोर्ट आ गई है। इसमें बताया गया है कि एफएसएसएआई के मानक से अधिक एसओ-टू (सल्फेट) मिला है। HT








