जीविका संकुल स्तरीय संघो को पंजीकृत करने हेतु नियमो एवं आवश्यक दस्तावेजीकरण के बारे में विस्तार से बताया

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जीविका संकुल स्तरीय संघो को पंजीकृत करने हेतु नियमो एवं आवश्यक दस्तावेजीकरण के बारे में विस्तार से बताया

दूरबीन न्यूज डेस्क। जिला जीविका कार्यालय में पूर्वी चंपारण जिले के सहायक सहकारिता पदाधिकारी सत्येन्द्र कुमार सिन्हा एवं जीविका जिला परियोजना प्रबंधक गणेश पासवान द्वारा जीविका के सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियो के साथ विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

जिसमे जिले के सभी जीविका संकुल स्तरीय संघो को पंजीकृत करने हेतु नियमो एवं आवश्यक दस्तावेजीकरण के बारे में विस्तार से चर्चा की गयी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बिहार में संकुल स्तरीय संघो (CLF: Cluster Level Federation) के पंजीकरण का बहुत महत्व है। यह न केवल समूहों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है बल्कि उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं और वित्तीय सहायता का लाभ उठाने में भी सक्षम बनाता है।

पंजीकृत स्वयं सहायता समूह, बैंक ऋण और अन्य सरकारी योजनाओं तक आसानी से पहुँच सकते हैं। जिससे उनके सदस्यों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है। पंजीकृत स्वयं सहायता समूह को सरकार से वित्तीय सहायता और अनुदान प्राप्त करने में आसानी होती है। यह सहायता उन्हें अपने व्यवसाय शुरू करने या मौजूदा व्यवसायों को बढ़ाने में मदद करती है। उन्हें बैंकों से ऋण प्राप्त करने में भी आसानी होती है, जिससे वे अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं।

इसके अलावा पंजीकृत स्वयं सहायता समूह समुदाय के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे समुदाय के सदस्यों को एकजुट करते हैं और उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं । बिहार में स्वयं सहायता समूह पंजीकरण के लिए समूहों को बिहार कोआपरेटिव पंजीकरण अधिनियम, 1996 के तहत पंजीकरण कराना होता है। इसके लिए, उन्हें कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं और एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है। स्वयं सहायता समूह पंजीकरण बिहार में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह न केवल व्यक्तिगत सदस्यों को सशक्त बनाता है, बल्कि पूरे समुदाय के विकास में भी योगदान देता है।

पूर्वी चंपारण जिले में जीविका परियोजना द्वारा गठित महिलाओं के संकुल स्तरीय संघों को भी बिहार कोआपरेटिव पंजीकरण अधिनियम, 1996 के तहत पंजीकरण कराने का कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर जीविका जिला परियोजना प्रबंधक  गणेश पासवान द्वारा सभी संकुल संघों को जल्द से जल्द पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सहायक सहकारिता पदाधिकारी  सत्येन्द्र कुमार सिन्हा द्वारा संकुल संघों को पंजीयन हेतु हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया गया साथ ही जिले के सभी संकुल स्तरीय संघो को जल्द से जल्द पंजीकृत कर परियोजना एवं सरकार के विभिन्न लाभों को उनके सदस्य तक पहुँचाने का संकल्प लिया गया।