शराब मामले में दो रेल कर्मियों को मिली पांच पांच साल की सश्रम कारावास की सजा

दूरबीन न्यूज डेस्क। शराब मामले में दो रेल कर्मियों को मिली पांच पांच साल की सश्रम कारावास की सजा। समस्तीपुर विशेष उत्पाद कोर्ट में रेलवे थाना से जुड़े शराब केस की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संजय कुमार टू ने दो आरोपियों को पांच-पांच वर्ष की सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनायी है। आरोपियों में एक कटिहार जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र मिठु पासवान एवं भागलपुर जिला के रंगड़ा चौक ओपी  के अजीत कुमार हैं।
जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर दोनों को छह-छह माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतने का भी आदेश दिया गया है। विदित हो कि दोषी में मिठु पासवान रेलवे में सफाई कर्मी है, वहीं अजीत कुमार रेलवे में ही बेड रोलर है। उसी की आड़ में दोनों शराब का धंधा करता था। इसी दौरान पिछले वर्ष 27 मई को मिठु पासवान के पास से एक लीटर 260 मिली थी।
जबकि अजीत के पास से तीन लीटर 555 मिली शराब बरामद किया गया था। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध रेल थाना में मामला दर्ज किया था। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह एवं अभियोजन पक्ष से रमेश प्रसाद सिंह ने कोर्ट के समक्ष अपना-अपना पक्ष रखा।
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