दो बोतल शराब मामले में दो को 5 वर्ष की सजा, पान दुकान में उत्पाद विभाग ने पकड़ी थी शराब

समस्तीपुर। एक पान दुकान में दो बोतल विदेशी शराब मामले में सुनवाई करते हुए उत्पाद कोर्ट ने दो आरोपियों को पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। अन्य विशेष उत्पाद कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार टू ने सुनवाई करते हुए उजियारपुर थाना के चंादचौर के सूर्य नारायण प्रभाकर एवं काशीपुर वार्ड संख्या 13 के गणेश कुमार को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष की सश्रम सजा सुनायी।

साथ ही दोनों आरोपियों को एक-एक लाख रुपए का जुर्माना एवं जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह-छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनायी गयी। मिली जानकारी के अनुसार 23 मई 2018 की शाम उत्पाद विभाग की टीम ने मोहनपुर रोड, काशीपुर स्थित सूर्य नारायण प्रभार के पान दुकान में छापेमारी की थी।

इसदौरान झोला से 375 एमएल का दो बोतल शराब बरामद किया गया। जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। जबकि स्पलायर गणेश कुमार वहां से फरार हो गया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता पंकज कुमार एवं बचाव पक्ष से गौतम भारद्वाज ने अपना-अपना पक्ष रखा।

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