जन वितरण प्रणाली विक्रेता को खाद्यान्न वितरण करने का निर्देश

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जन वितरण प्रणाली विक्रेता को खाद्यान्न वितरण करने का निर्देश

दूरबीन न्यूज डेस्क। समस्तीपुर । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्डधारी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है।उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार से प्राप्त दिशा निदेश के आलोक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा निदेशित किया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियन के अन्तर्गत आच्छादित लाभुकों के लिए वर्तमान मे माह जुलाई एवं अगस्त 2025 का खाद्यान्न का वितरण प्रभावी है।

माह जुलाई का खाद्यान्न वितरण एक जून से एवं अगस्त के 21 जून से वितरण चालू है। सभी डीलर को खाद्यन्न वितरण सुनिश्चित करने को कहा है।उक्त अधिनियम के अधीन आच्छादित वैसे लाभुक जिन्होनें माह जुलाई का खाद्यान्न प्राप्त नहीं किया है। वे अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास प्रथम बार में ई-पॉस के माध्यम से अपना बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत माह जुलाई का खाद्यान्न प्राप्त करेगें एवं द्वितीय बार में ई-पॉश के माध्यम से अपना बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत माह अगस्त का खाद्यान्न प्राप्त कर सकेगें।