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संविदा विस्तार को अमान्य करार देने के बाद सीएस ने दोनों लिपिक को किया कार्यमुक्त

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दूरबीन न्यूज डेस्क, समस्तीपुर। स्वास्थ्य विभाग में सिविल सर्जन कार्यालय में कार्यरत संविदा लिपिकों के अवधि विस्तार को जांच के बाद अवैध घोषित किया गया। डीएम योगेंद्र सिंह के द्वारा संविदा विस्तार को अमान्य करार कर देने के बाद सीएस डॉ. एसके चौधरी ने दोनों लिपिक को कार्यमुक्त कर दिया है।

इस दौरान सहायक औषधी नियंत्रण इकाई सिविल सर्जन कार्यालय में कार्यरत प्रधान लिपिक रमेश प्रसाद एवं अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय में कार्यरत संविदा लिपिक राम नंदन रजक को कार्यमुक्त कर दिया गया है।

सीएस के द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि इन दोनों लिपिकों की संविदा अवधि दो अप्रैल 2024 को पूर्ण हो गयी है। जिसके कारण तत्काल प्रभाव से दोनों लिपिक की संविदा समाप्त की जाती है।

बतादें कि संविदा का एक वर्ष पूर्व होने के बाद दोनों लिपिकों के संविदा विस्तार के लिए सीएस के द्वारा अनुशंसा की गयी थी। जिसके बाद जिला स्तर पर कमेटी के द्वारा संविदा विस्तार भी किया गया था।

जिसके बाद गोपगुट महासंघ के जिला सचिव अजय कुमार ने डीएम से इसकी लिखित शिकायत की थी। जिसके बाद आपदा एडीएम के द्वारा पूरे मामले की जांच करायी गयी थी।

जिसमें लिपिक का अवधि विस्तार विधि सम्मत नहीं पाया गया। जिसके आधार पर डीएम ने अवधि विस्तार को रद्द करते हुए संबंधित कर्मियों एवं सीएस भी जवाब तलब किया गया था।

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