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पटना, दूरबीन डेस्क। बिहार में सरकारी स्कूल में स्थानीय निकाय बहाल किए गए शिक्षक को पर शिकंजा करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने निकायों से चयनित सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में बैठना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए शिक्षकों को तीन परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। तीन परीक्षा में बैठने के बावजूद सफल नहीं होने वाले शिक्षकों की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग के गठित कमेटी के इस निर्णय होते ही निकाय से चयनित शिक्षकों के बीच में हड़कंप मच गया है। सक्षमता परीक्षा को लेकर के विभाग के द्वारा केके पाठक की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित की गई है। जिस कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 की कंडिका-4 के तहत सक्षमता परीक्षा से संबंधित गठित विभागीय समिति की बैठक हुई। कमेटी में अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना केके पाठक अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना आनन्द किशोर, निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना सज्जन आर०, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, पटना कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव सदस्य हैं, जबकि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, पटना कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव सदस्य सह सचिव हैं।
कमेटी की हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार विभागीय अधिसूचना संख्या-307, दिनांक 01.02.2024 के आलोक में आज दिनांक 03.02.2024 को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के नियम-4 के तहत स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास / अवसर में भी परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल होते हैं, पर विचार करने हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक हुई। स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा आयोजित करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को जिम्मेवारी सौंपी गई है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में पहली सक्षमता परीक्षा दिनांक-26.02.2024 से आयोजित करने का निर्णय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 की कंडिका-4 में यह प्रावधान किया गया है कि वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास / अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल रहेंगे पर निर्णय लेने हेतु विभाग की समिति सरकार को आवश्यक अनुशंसा करेगी। इस क्रम में समिति ने महसूस किया कि प्रत्येक शिक्षक को 03 प्रयास / अवसर (03 Attempts) देने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 04 चरणों में परीक्षा लेनी पड़ सकती है।
क्योंकि कुछ स्थानीय निकाय शिक्षक किसी व्यक्तिगत कारण से कोई Attempt में भाग नहीं भी ले सकते हैं, जैसे-बीमारी, दुर्घटना इत्यादि। अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 26 फरवरी 2024 को पहला प्रयास / अवसर (Attempt) लेने के बाद एवं उसका परिणाम घोषित करने के बाद 03 चरणों में लगातार और परीक्षाएं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाएँगी। चारों चरण अतिशीघ्र समाप्त कर लिए जाऐगें। जो शिक्षक इन चारों चरण में होने वाली परीक्षाओं में से 03 चरणों की परीक्षा में नहीं बैठते हैं अथवा 03 से कम चरणों में बैठते हैं अथवा 03 चरणों की परीक्षा में बैठने के बाद उत्तीर्ण नहीं होते हैं, तो उन सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। कमेटी ने कहा है कि उपरोक्त अनुशंसा पर सरकार का निर्णय भी प्राप्त करना उचित प्रतीत होता है। अब देखना यह है की कमेटी के इस निर्णय के बाद बिहार सरकार इन शिक्षकों के हित में क्या निर्णय लेती है।