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समस्तीपुर। समस्तीपुर जिला स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण एवं वाहन का प्रयोग करने के लिए नए नियमों का पालन करना होगा। अन्यथा उनके प्रपत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इसके तहत क्षेत्र भ्रमण के लिए जाने वाले अधिकारियों को पूर्व में आदेश लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

इस संबंध में सीएस डॉ. एसके चौधरी एवं डीएचएस के डीपीएम ज्ञानेंद्र शेखर ने संयुक्त रुप से आदेश जारी किया है। सीएस व डीपीएम द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि प्राय देखा जा रहा है कि जिला स्वास्थ्य समिति में कार्यरत अधिकारी बिना सूचना एवं पुर्वानुमति के ही क्षेत्र भ्रमण के नाम पर कार्यालय से बाहर रहते हैं।

वे वाहन का भी प्रयोग बिना पूर्वानुमति के ही करते हैं। अब जिला स्वास्थ्य समिति में कार्यरत अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि क्षेत्र भ्रमण से पहले सीएस या डीपीएम से अनुमति प्राप्त करने केबाद ही क्षेत्र भ्रमण एवं वाहन का प्रयोग करेंगे। बिना आदेश के समर्पित विपत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

साक्ष्य पर मिलेगा तेल कूपन सीएस व डीपीएम ने डीएचएस के जिला इपिडिमियोलॉजिस्ट (आईडीएसपी) को भी निर्देश दिया है कि तेल का कूपन देने से पहलेइस बात की जांच करें कि क्षेत्र भ्रमण की पूर्व में अनुमति प्राप्त है या नहीं। इससे संबंधित साक्ष्य प्राप्त करने के उपरांत ही तेल का कूपन दें।

सीएस व डीपीएम ने इस आदेश की प्रतिलिपि अपर उपाधीक्षक सह सहायक अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डीआईओ, जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण अधिकारी, एसीएमओ, डीएचएस के सभी अधिकारी एवं कर्मी, आईडीएसपी एवं वाहन मालिक को भी दिया गया है।








