शराब मामले में दूसरी बार मिली दस वर्ष की सश्रम कारावास

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समस्तीपुर। समस्तीपुर जिले में पूर्व से शराब मामले में सजायाफ्ता आरोपी को फिर से दूसरे मामले में भी सजा सुनायी गयी। एक ही आरोपी को दो अलग-अलग सजा दी गयी। समस्तीपुर कोर्ट के विशेष उत्पाद न्यायाधीष संजय कुमार टू के द्वारा सुनवाई करते हुए राजेश कुमार को दस वर्ष की सश्रम कारावास एवं पांच लाख का जुर्माना की सजा सुनायी। राजेश कुमार महतो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नैया डाबर का रहने वाला है।


उत्पाद थाना में दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए बिहार मद्य निषेद एवं उत्पाद अधिनियम के तहत दूसरे मामले में भी दोषी पाते हुए दूसरी बार दस वर्ष की सश्रम कारावास एवं पांच लाख का जुर्माना की सजा सुनायी गयी है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।


मिली जानकारी के अनुसार उक्त अभियुक्त राजेश कुमार महतो को उत्पाद थाना के ही एक मामले में पहले भी सात फरवरी को शराब मामले में दोषी पाते हुए छह वर्ष की सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए का जुर्माना की सजा सुनायी गयी थी।

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