समस्तीपुर में पाक्सो एक्ट व तेजाब कांड में दो आरोपी को दस दस वर्ष की सजा

समस्तीपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैलाश जोशी ने समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच साल पूर्व हुए छेड़खानी व तेजाब कांड में गुरुवार को सजा सुनायी गयी। इस मामले के आरोपी पप्पू कुमार और पंकज कुमार महतो को 10-10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा के साथ 20- 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बताया कि कोर्ट में आईपीसी की धारा 326ए और 326बी के तहत गवाह और साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए दोनों को यह सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि इस मामले में कुल 9 लोगों को आरोपित किया गया था। साक्ष्य नही मिलने पर अन्य लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया।
मिली जानकारी के अनुसार 18 नवंबर 2018 हसनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी इसी दौरान आरोपी पप्पू कुमार व पंकज कुमार आकर लड़की के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। जब इसका विरोध किया गया तो और भी लोग मौके पर पहुंचे और लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान लोगों पर तेजाब से भी हमला बोला गया। जिसमें किशोरी के अलावा आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। किशोरी समेत तीन लोगों को गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल में भेजा गया था। इस मामले में हसनपुर थाने में 244/18 मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज किए जाने के बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया।

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