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Doorbeen News Desk: समस्तीपुर: रेल यात्रियों की यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाने तथा यात्रा के दौरान किसी अप्रिय घटना की स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल में आरक्षण काउंटरों पर भी वैकल्पिक यात्रा बीमा (Optional Travel Insurance Scheme – OTIS) की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस सुविधा के अंतर्गत पात्र यात्री आरक्षण कराते समय मात्र ₹0.45 प्रति यात्री (सभी कर सहित) का प्रीमियम देकर अधिकतम ₹10 लाख तक का बीमा कवर प्राप्त कर सकते हैं।
यह बीमा सुविधा दिनांक 27 अक्टूबर 2026 से प्रभावी है। बीमा लेना पूर्णतः वैकल्पिक है। यात्री अपनी आवश्यकता एवं इच्छा के अनुसार बीमा का विकल्प चुन सकते हैं। बीमा नहीं लेने की स्थिति में भी यात्री सामान्य रूप से अपना आरक्षण करा सकते हैं।


उल्लेखनीय है कि अभी तक ये सुविधा सिर्फ ऑनलाइन टिकट कटाने पर ही मिला करता थी। पर अब से इसे काउंटर टिकट लेने वालों के लिए भी उपलब्ध करा दी गई है।
1. आरक्षण के समय कैसे लें बीमा का लाभ?
वैकल्पिक यात्रा बीमा प्राप्त करने के लिए यात्रियों को आरक्षण के समय निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी:
1. *आरक्षण फॉर्म में बीमा का विकल्प चुनें:* आरक्षण फॉर्म में बीमा से संबंधित कॉलम के सामने टिक (✓) का निशान लगाकर बीमा लेने की सहमति दें।
2. *मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखें:* आरक्षण फॉर्म में अपना सही एवं स्पष्ट मोबाइल नंबर अंकित करें, ताकि बीमा पॉलिसी से संबंधित जानकारी एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हो सके।


3. *प्रीमियम का भुगतान करें:* टिकट किराये के साथ बीमा प्रीमियम का भुगतान डिजिटल माध्यम से करें।
4. *पॉलिसी की जानकारी प्राप्त करें:* बीमा संबंधी विवरण मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगा। इसके बाद दिए गए लिंक के माध्यम से नामांकित व्यक्ति (Nominee) का विवरण भरें।
*उल्लेखनीय है कि बीमा प्रीमियम का भुगतान केवल डिजिटल माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। इसके लिए नकद भुगतान की सुविधा उपलब्ध नहीं है।*
*2. बीमा प्रीमियम एवं कवरेज*
वैकल्पिक यात्रा बीमा के अंतर्गत प्रीमियम एवं बीमा राशि का विवरण निम्नलिखित है:
– *प्रीमियम:* ₹0.45 प्रति यात्री, सभी कर सहित।
– *अधिकतम बीमा कवर:* ₹10,00,000 तक।
– *कवरेज:* पात्र यात्रियों के लिए सभी श्रेणियों में समान बीमा कवर।
– *बीमा का स्वरूप:* पूरी तरह स्वैच्छिक।

यह सुविधा रेल यात्रा के दौरान दुर्घटना अथवा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत कवर की गई अन्य अप्रिय घटनाओं की स्थिति में बीमित यात्री एवं उनके पात्र दावेदारों को निर्धारित नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उपलब्ध कराई गई है।
3. वैकल्पिक यात्रा बीमा के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
प्रदत्त विवरण के अनुसार, बीमा योजना के अंतर्गत विभिन्न परिस्थितियों में निम्नलिखित बीमा लाभ निर्धारित हैं:
बीमा लाभ का प्रकार | अधिकतम निर्धारित राशि
मृत्यु (Death)₹10,00,000
स्थायी पूर्ण दिव्यांगता (Permanent Total Disability) ₹10,00,000
स्थायी आंशिक दिव्यांगता (Permanent Partial Disability) ₹7,50,000 तक
चोट लगने पर अस्पताल का खर्च (Hospital Expenses for Injury) ₹2,00,000 तक
पार्थिव शरीर के परिवहन का खर्च (Transport of Mortal Remains) ₹10,000

उपरोक्त लाभ बीमा पॉलिसी में निर्धारित नियमों, शर्तों, पात्रता एवं संबंधित घटना की प्रकृति के अधीन होंगे। वास्तविक देय राशि का निर्धारण बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
4. किन यात्रियों को मिलेगा बीमा का लाभ?
इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पात्रता एवं कवरेज संबंधी प्रावधान हैं:
– *एक PNR के सभी पात्र यात्रियों का बीमा:* एक ही PNR पर आरक्षण कराने वाले सभी पात्र यात्रियों को बीमा विकल्प चुनने पर सामूहिक रूप से कवर किया जा सकता है।
– *कन्फर्म, RAC एवं आंशिक रूप से कन्फर्म टिकट:* कन्फर्म, RAC तथा आंशिक रूप से कन्फर्म टिकट वाले पात्र यात्री योजना के अंतर्गत शामिल हो सकते हैं।
– *5 से 11 वर्ष तक के बच्चे:* योजना के विवरण के अनुसार, 5 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे भी बीमा कवर के पात्र हैं।

– *5 वर्ष से कम आयु के बच्चे:* बिना बर्थ/सीट के यात्रा करने वाले 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे इस योजना के अंतर्गत कवर नहीं होंगे।
– *भारतीय नागरिकों के लिए:* उपलब्ध योजना विवरण के अनुसार, यह सुविधा केवल भारतीय नागरिकों के लिए है।
– *सभी श्रेणियों में समान कवर:* पात्रता एवं पॉलिसी की शर्तों के अधीन सभी यात्रा श्रेणियों के लिए समान बीमा कवर निर्धारित है।
यात्रियों को सलाह दी जाती है कि बीमा का विकल्प चुनने से पहले अपनी पात्रता तथा पॉलिसी की लागू शर्तों की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।
5. किन परिस्थितियों में बीमा कवर नहीं मिलेगा?
बीमा योजना के विवरण के अनुसार, निम्नलिखित परिस्थितियों में बीमा कवर उपलब्ध नहीं होगा:
– रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान होने वाली घटना।
– नशे की स्थिति में होने वाली घटना।
– स्वयं को जानबूझकर चोट पहुँचाने (Self-injury) से संबंधित मामला।
इसके अतिरिक्त, बीमा कंपनी की पॉलिसी में उल्लिखित अन्य अपवाद, नियम एवं शर्तें भी लागू होंगी। इसलिए यात्रियों को बीमा संबंधी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है।
6. बीमा दावा करने की प्रक्रिया
यात्रा के दौरान बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कवर की गई कोई घटना होने पर पात्र यात्री अथवा उनके नामांकित व्यक्ति को संबंधित बीमा कंपनी के समक्ष दावा प्रस्तुत करना होगा।
– दावा सीधे संबंधित बीमा कंपनी के पास प्रस्तुत किया जाएगा।
– प्रदत्त विवरण के अनुसार, घटना के *चार माह के भीतर* दावा करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यात्रियों को पॉलिसी में निर्धारित दावा प्रस्तुत करने की समय-सीमा एवं प्रक्रिया की पुष्टि अवश्य कर लेनी चाहिए।
– बीमा पॉलिसी में नामांकित व्यक्ति का विवरण सही ढंग से भरना आवश्यक है।
– यदि नामांकित व्यक्ति का विवरण उपलब्ध नहीं है, तो दावा कानूनी उत्तराधिकारियों से संबंधित प्रक्रिया के अधीन हो सकता है।
समस्तीपुर मंडल रेल प्रशासन यात्रियों से अपील करता है कि वे आरक्षण कराते समय वैकल्पिक यात्रा बीमा की सुविधा के बारे में जानकारी प्राप्त करें और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका लाभ उठाएं मात्र 45 पैसे प्रति यात्री के प्रीमियम पर उपलब्ध यह सुविधा पात्र यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी कवर की गई दुर्घटना अथवा अप्रिय घटना की स्थिति में निर्धारित बीमा लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है।
रेल प्रशासन यह भी स्पष्ट करता है कि बीमा लेना अनिवार्य नहीं है। यह यात्री की स्वैच्छिक पसंद है। यात्रियों को अपने मोबाइल नंबर एवं नामांकित व्यक्ति का विवरण सही भरना चाहिए तथा बीमा पॉलिसी की सभी शर्तों और अपवादों को समझकर ही बीमा का विकल्प चुनना चाहिए।
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