राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन, मामलों का भी आपसी सुलह के आधार पर तत्काल निष्पादन

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राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन, मामलों का भी आपसी सुलह के आधार पर तत्काल निष्पादन

Doorbeen News Desk:-बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दरभंगा के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय, दरभंगा परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत उद्घाटन किया गया।
इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  शिव गोपाल मिश्र, जिलाधिकारी दरभंगा  कौशल कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक  जगुनाथ रेड्डी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किये।
उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शिव गोपाल मिश्र ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी सहमति एवं सुलहनामे के आधार पर विवादों का त्वरित, सुलभ एवं सस्ता समाधान सुनिश्चित करना है।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से विशेष रूप से कंपाउंडेबल (शमनीय) मामलों की सुनवाई कर उनका निस्तारण किया जाएगा, जिससे न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम होगा तथा आम लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दरभंगा के सचिव द्वारा कुल 28 बेंचों का गठन किया गया है। इनमें व्यवहार न्यायालय, दरभंगा में 16, व्यवहार न्यायालय, बेनीपुर में 05 तथा व्यवहार न्यायालय, बिरौल में 07 बेंच शामिल हैं।

राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मुकदमों की सुनवाई की गई। इनमें मुकदमा पूर्व एवं न्यायालयों में लंबित वाद जैसे—शमनीय (कम्पाउंडेबल) आपराधिक वाद, एन.आई. एक्ट की धारा 138 से संबंधित मामले, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, श्रम विवाद, विद्युत एवं पानी बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा संबंधी मामले (वेतन, भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभ), जिला न्यायालय में लंबित राजस्व संबंधी मामले तथा अन्य दीवानी वाद जैसे किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन से संबंधित मामले शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त बीएसएनएल सहित विभिन्न संस्थानों से संबंधित मामलों का भी आपसी सुलह के आधार पर तत्काल निष्पादन किया जाएगा।
इस अवसर पर विभिन्न बेंचों के पीठासीन पदाधिकारी, अधिवक्ता गण,न्यायालय कर्मी उपस्थित रहे।
अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील किए कि वे लोक अदालत के माध्यम से अपने विवादों का आपसी सहमति से समाधान कर न्यायिक प्रक्रिया को सरल,त्वरित एवं प्रभावी बनाने में सहयोग करें।

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