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घर बैठे थाने में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराएं, गृह मंत्री ने सिटीजन सर्विस पोर्टल किया लॉन्च
Doorbeen News Desk: राज्य के नागरिकों को वाहन चोरी से लेकर किसी भी गुम संपत्ति या गुमशुदा व्यक्ति की जानकारी देने के लिए अब थाने का चक्कर नहीं लगाना होगा। बिहार पुलिस के नए सिटीजन सर्विस पोर्टल के माध्यम से वे ऑनलाइन ही शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
नागरिकों को इस पोर्टल के जरिए किराएदार से लेकर घरेलू नौकर व चालक आदि का ऑनलाइन सत्यापन कराने, नि:शुल्क एफआईआर की कॉपी लेने, गुप्त सूचना देने आदि की भी सुविधा मिलेगी। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को सरदार पटेल भवन में इस बहुप्रतीक्षित पोर्टल https://citizenservicesportal.bihar.gov.in/portal/index.jsp# का शुभारंभ किया।

मौके पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी, गृह सचिव प्रणव कुमार, डीजीपी विनय कुमार, एडीजी (मुख्यालय) कुंदन कृष्णन व गृह विभाग के ओएसडी संजय कुमार सिंह सहित गृह विभाग व पुलिस मुख्यालय के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस नये पोर्टल की मदद से सामान्य नागरिक बिहार पुलिस की सेवाओं का डिजिटल तरीके से लाभ उठा सकेंगे।

इसके लिए पोर्टल को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) से जोड़ा गया है। बिहार पुलिस के मुताबिक नागरिक पोर्टल से ऑनलाइन ई-शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। यह शिकायत खुद ब खुद सीधे संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी, एसपी या थानाध्यक्ष को हस्तांतरित हो जायेगी। इसके लिए पोर्टल पर ई-शिकायत आईकॉन बनाया गया है।
सभी विवरण भरने और सबमिट करने के बाद रेफरेंस नंबर मिलेगा।पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को एफआईआर की कॉपी नि:शुल्क डाउनलोड करने की सुविधा दी गयी है। पंजीयन के लिए उपयोगकर्ता को अपना नाम, रिश्तेदार का नाम व उससे संबंध, ई-मेल व मोबाइल नंबर डालना होगा। पासवर्ड सेट कर ओटीपी डालते हुए लॉग इन रजिस्टर्ड हो जायेगा। (HH)
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