विवाह समारोहों व अन्य सामाजिक आयोजनों में बिना अनुमति देर रात तक डीजे बाजाने होगी कार्रवाई

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विवाह समारोहों व अन्य सामाजिक आयोजनों में बिना अनुमति देर रात तक डीजे बाजाने होगी कार्रवाई

Doorbeen news Desk:  अनुमण्डल पदाधिकारी श्री दिलीप कुमार की अध्यक्षता में अनुमण्डल सभाकक्ष में विधि-व्यवस्था सम्बन्धी एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अनुमण्डल अंतर्गत सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, सभी थाना अध्यक्ष तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

बैठक का मुख्य एजेंडा विवाह समारोहों एवं अन्य सामाजिक आयोजनों में बिना अनुमति देर रात तक डी.जे. बाजा बजाए जाने तथा अत्यधिक ध्वनि स्तर एवं अश्लील गीतों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर समीक्षा करना था। यह पाया गया कि कई स्थानों पर निर्धारित मानक से अधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाया जा रहा है जिससे आम जनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

इस पर अनुमण्डल पदाधिकारी श्री दिलीप कुमार ने कड़ा निर्देश जारी करते हुए कहा कि—ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए निर्धारित ध्वनि स्तर का पालन अनिवार्य होगा। बिना अनुमति किसी भी प्रकार का डी.जे./बाजा रात देर तक नहीं बजाया जाएगा। अश्लील गीतों के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

निर्देशों के उल्लंघन पर संबंधित आयोजकों एवं डी.जे. संचालकों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में डी.जे. संचालक दल एवं भी उपस्थित थे, जिन्हें नियमों के पालन हेतु स्पष्ट निर्देश दिए गए। बैठक का संचालन शांतिपूर्ण व सुव्यवस्थित वातावरण में किया गया तथा सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देकर बैठक समाप्त की गई।

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