श्रम संसाधन विभाग के धावा-दल द्वारा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु की गई गहन छापेमारी 

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श्रम संसाधन विभाग के धावा-दल द्वारा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु की गई गहन छापेमारी 

दूरबीन न्यूज डेस्क। श्रम अधीक्षक,दरभंगा  किशोर कुमार झा के निर्देश के आलोक में सदर प्रखंड में श्रम संसाधन विभाग के धावा-दल द्वारा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु गहन छापेमारी की गई।
श्रम अधीक्षक किशोर कुमार झा ने बताया कि आज की छापेमारी के क्रम मे मिथिला बिरयानी, गांधी नगर दोनार दरभंगा से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया है।

दोषी नियोजक के विरूद्ध कठोर कार्रवाई हेतु अधिनियम की धारा 3/3ए के अंतर्गत आज ही प्राथमिकी दर्ज करायी जा रही है,जिसके अंतर्गत उनसे 20 हजार से 50 हजार रूपये जुर्माना वसूली जा सकें। साथ ही बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में 20 हजार रूपये अलग से जमा करने हेतु नोटिस निर्गत किया जा रहा है।
साथ ही उन्होने बताया नियोजक विक्रम कुमार द्वारा बाल श्रमिक को 2500 रूपये मात्र मजदूरी दी जा रही थी,जिसके विरूद्ध 10 गुणा मुआवजा सहित दावा पत्र सक्षम न्यायालय मे दायर किया जायेगा।

श्रम अधीक्षक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में श्रम विभाग द्वारा जिले में विभिन्न नियोजनो मे कार्यरत 39 बाल श्रमिकों को अब तक विमुक्त कराया जा चुका है।
आज के धावा-दल मे मोहन कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी दरभंगा सदर, बमबम कुमार श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी घनश्यामपुर, लक्ष्मण कुमार झा श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, सिंहवाड़ा, विजेता भारती श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बहेड़ी, नारायण कुमार मजमुदार, अजय कुमार कार्डस् संस्था के प्रतिनिधि, नारद मंडल प्रयास संस्था के प्रतिनिधि एवं पुलिस कर्मी शामिल थे।