समस्तीपुर में अनियमितता मिलने पर एक दवा दुकान का लाइसेंस निलंबित, दूसरे दवा दुकान पर बिक्री पर लगाई गई रोक

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समस्तीपुर। समस्तीपुर के औषधी नियंत्रण प्रशासन के द्वारा जहां एक दवा दुकान का लाईसेंस निलंबित कर दिया गया है। वहीं दूसरे दवा दुकान में दवा के बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है। सहायक औषधी नियंत्रक निलीमा कुमारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि दवा दुकानों में निरीक्षण के दौरान अनियमितता पायी गयी। जिसके आलोक में दवा दुकानदार से स्पष्टीकरण मांगा गया था। जिसके बाद मोहीउद्दीननगर थाना के मदुदाबाद स्थित न्यू रिंकू मेडिकल हॉल का लाईसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

वहीं दूसरी ओर समस्तीपुर बहादुरपुर के जेसी कॉम्पलेक्स स्थित डॉ. आनंद कुमार द्वारा संचालित होमिया क्लीनिक में भी जांच की गयी। 13 दिसंबर को पटना मुख्यालय से आए आयुर्वेद विभाग के डीआई इंद्रकांत कुमार एवं समस्तीपुर के डीआई मो. जमीलूर रहमान के द्वारा जांच पड़ताल की गयी। जांच के क्रम में 450 एमएल पैक साइज के 56 बोतल बरामद किया गया, जिसपर अल्कोहल कांटेंट, एक्सपायरी डेट आदि अंकित नहीं था।

जिसके कारण उक्त सभी दवा को जब्त किया गया। वहीं दवा के क्रय अभिलेख नहीं होने की स्थिति में उन सभी दवाओं की बिक्री एवं निष्पादन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है। बतादें कि औषधी विभाग के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। इस दौरान कई दवा दुकानों का लाईसेंस जहां निलंबित किया जा चुका है, वहीं कई से जवाब तलब किया गया है।

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