पालीगंज के तत्कालीन SDPO तनवीर अहमद के खिलाफ नही मिला भ्रष्टाचार का साक्ष्य, हुए दोषमुक्त

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पटना। पालीगंज के तत्कालीन एसडीपीओ तनवीर अहमद के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामले को बंद कर दिया है। उनके खिलाफ ईओयू ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। इस मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर अशोक कुमार झा ने तनवीर अहमद के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं पाया।

अनुसंधानकर्ता ने पिछले दो वर्ष तक अनुसंधान करने के बाद आर्थिक अपराध इकाई ने निगरानी कोर्ट में अपना अंतिम प्रतिवेदन दाखिल कर दिया। निगरानी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी ने आर्थिक अपराध इकाई द्वारा अंतिम प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए इस मामले को बंद कर दिया।

साथ ही अभिलेख को रिकार्ड में रूम जमा करने का निर्देश दिया है। ईओयू ने पालीगंज के तत्कालीन एसडीपीओ तनवीर अहमद के खिलाफ भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम के तहत पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने एक मुकदमा अक्टूबर 2021 में दर्ज किया था।

दावा किया गया था कि अहमद ने आय से 40 लाख 44 हजार रुपये की अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित की है। ईओयू ने तनवीर अहमद के पटना स्थित शकुर कॉलानी स्थित आवास और उनके पैतृक घर पश्चिमी चंपारण में छापामरी की थी। सौ – एचएच.

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