हर्ष फायरिंग मामले में DM सख्त, तीन लोगों के आर्म्स का लाइसेंस किया गया रद्द, DSP को मिला टास्क

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समस्तीपुर। DM योगेंद्र सिंह ने विधि व्यवस्था, भूमि विवाद, खनन, उत्पाद, कारा, गृह रक्षक, नीलाम पत्र, बैंकिंग, कल्याण, सीसीए, औषधि निरीक्षक, कारखाना निरीक्षक, खाद्य संरक्षण, अभियोजन एवं मानव व्यापार के संबंध में समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक की शुरुआत शस्त्र शाखा की समीक्षा से शुरू हुई। विगत 10 सालों से निर्गत शस्त्र लाइसेंस के आंकड़ो को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। जिले में कुल 1429 लाइसेंस युक्त शस्त्र हैं। वर्ष 2022 से किसी को भी शस्त्र लाइसेंस नहीं दिया गया है। 64 शस्त्रों का लाइसेंस रद्द किया गया है। मुख्यालय डीएसपी को आदेश दिया गया कि रद्द किए गए लाइसेंस वाले शस्त्रों को अभिलंब थाने के माल खाना या फिर शस्त्र दुकान में जमा करवा दें।


जिला पदाधिकारी के द्वारा हर्ष फायरिंग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। हर्ष फायरिंग करने वालों के शस्त्र लाइसेंस रद्द होंगे। अभी तक जिले में हर्ष फायरिंग करने वाले मामले में तीन शस्त्र लाइसेंस रद्द किए गए हैं। जिला पदाधिकारी के द्वारा हर्ष फायरिंग के मामले में FIR दर्ज करते समय व्यापक नजरिया रखने का निर्देश सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिया गया। आर्म्स एक्ट में नवीनतम संशोधन के अनुसार हर्ष फायरिंग करने वाले मामले में 2 वर्ष सजा का प्रावधान है। सभी थानाध्यक्षों को शस्त्र मालिकों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही शस्त्र से अद्यतन सर्कुलर सभी थानाध्यक्ष एवं सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को पढ़ने की सलाह दी गई।


खाद्य संरक्षा की समीक्षा के दौरान माह में कम से कम एक एक बार पनीर, खोवा ,मिठाई, होटल एवं रेस्त्रां पर विशेष छापामारी करने का निर्देश खाद्य निरीक्षक को दिया गया। शिक्षकों को भी खाद्य संरक्षा के संबंध में कार्यशाला कराने का निर्देश खाद्य निरीक्षक को दिया गया ।वही माप तौल विभाग के पदाधिकारी को पैक्स दुकानों की जांच करने का निर्देश दिया गया।


भूमि विवाद के समीक्षा के दौरान मापी से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा अंचल स्तर, थाना स्तर एवं अनुमंडल स्तर पर कराने का निर्देश दिया गया। वहीं थाना एवं अंचल स्तर पर भूमि विवाद पंजी को अद्यतन करने का निर्देश दिया गया। बैंकिंग शाखा प्रभारी को वर्ड्स एक्ट के अधीन डूबी हुई रकम को वापस लेने वाले मामले में कारवाई करने हेतु विधि शाखा से मदद लेने का निदेश दिया गया। साथ ही सहारा इंडिया के साथ नियमित बैठक करने का भी निदेश दिया गया।


उत्पाद विभाग की समीक्षा के दौरान अधीक्षक मद्य निषेध के द्वारा बताया गया जिले में उत्पाद का नया थाना खुल चुका है।
डीपीएम जीविका के द्वारा बताया गया कि नीरा उत्पादन में जिले की रैंकिंग राज्य में तीसरा है। कमांडेंट होमगार्ड के द्वारा बताया गया की 115 गृह रक्षक अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और 15 जून को जिले में योगदान करेंगे, इससे जिले में गृह रक्षकों की अतिरिक्त 115 बल प्राप्त हो जाएंगे। वही पशु क्रूरता के मामले में स्लॉटर हाउस का निरीक्षण करने का निदेश सभी अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया। वही पशु तस्करी को लेकर विशेष छापामारी करने का निदेश सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिया गया। विधि व्यवस्था का संधारण गृह विभाग द्वारा जारी नवीनतम मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप करने का निर्देश दिया गया।


इस बैठक में पुलिस अधीक्षक विनय कुमार तिवारी, अपर समाहर्ता अजय तिवारी, उप विकास आयुक्त अखिलेश सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी महमूद आलम, अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर दिलीप कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी रोसड़ा, मोहम्मद मुस्तकीम, अनुमंडल पदाधिकारी, पटोरी, निशिकांत,  अनुमंडल पदाधिकारी, दलसिंहसराय प्रियंका कुमारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

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