आर्म्स एक्ट मामले में दो अभियुक्तों को दो-दो वर्ष की सजा, रोसड़ा कोर्ट का फैसला

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Samastipur News: रोसड़ा में आर्म्स एक्ट से जुड़े एक मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए दो अभियुक्तों को सजा सुनाई है। बुधवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम सिकेन्द्र पासवान की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।

मामले में सरकार की ओर से सहायक अभियोजक विकास कुमार ने पक्ष रखा। यह मामला रोसड़ा थाना कांड संख्या 68/2024 तथा जी आर 242/2024, टी आर 1573/2026 से संबंधित है।कोर्ट ने थाना क्षेत्र के मोतीपुर निवासी गंगा राम साहनी के पुत्र मनीष कुमार और परीक्षण साहनी के पुत्र उजित कुमार को दोषी पाते हुए आर्म्स एक्ट की धारा 25(1बी)ए/35 के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा। इसके अलावा धारा 26/35 के तहत भी दोनों को दो वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपये जुर्माना की सजा दी गई है। जुर्माना नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास निर्धारित किया गया है।

घटना 11 मार्च 2024 की बताई जाती है, जब थाना क्षेत्र के रहुआ मिल्की वार्ड-1 गांव में एक शादी समारोह के दौरान विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर मोतीपुर गांव से पहुंचे दो युवकों ने मारपीट की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को पकड़ लिया।सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। तलाशी के दौरान आरोपी उजित कुमार के पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया। इस संबंध में पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी, जिसके बाद सुनवाई पूरी कर अदालत ने यह फैसला सुनाया।

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